EPFO: कम सर्विस में भी नहीं डूबेगा पेंशन का पैसा, बस भरना होगा EPFO का यह फॉर्म, जानिए पूरा तरीका

EPFO: 10 साल से कम की नौकरी में ऐसे निकालें पेंशन का पूरा पैसा, जानें ईपीएफओ फॉर्म 10C भरने की पात्रता और नियम।

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EPFO: नौकरीपेशा लोगों के लिए हर महीने मिलने वाली सैलरी का एक निश्चित हिस्सा भविष्य निधि (EPF) में जमा होता है। यह फंड कामकाजी लोगों के बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा माना जाता है। नियमों के मुताबिक, आपकी कंपनी आपके पीएफ फंड में जो 12% का योगदान देती है, उसका 8.33% हिस्सा सीधे कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग 10 साल की अनिवार्य नौकरी पूरी होने से पहले ही किसी कारणवश काम छोड़ देते हैं, जिससे वे रेगुलर मंथली पेंशन के हकदार नहीं बन पाते। अगर आप भी इसी कशमकश में हैं कि कम सर्विस की वजह से आपका पेंशन का पैसा फंस गया है, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का ‘फॉर्म 10C’ आपके लिए सबसे बड़ा मददगार साबित होगा। इस फॉर्म को ऑनलाइन भरकर आप पेंशन स्कीम में जमा अपना पूरा पैसा ब्याज सहित आसानी से वापस पा सकते हैं।

आइए जानते हैं कि यह फॉर्म किसको भरना चाहिए, इसके लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं और घर बैठे इसके जरिए ऑनलाइन क्लेम कैसे किया जा सकता है।

EPFO: आखिर किसको भरना चाहिए EPFO का फॉर्म 10C?

पेंशन फंड का पूरा लाभ उठाने या उसे समय से पहले वापस पाने के लिए EPFO ने कुछ बेहद जरूरी नियम और शर्तें तय की हैं। फॉर्म 10C का इस्तेमाल मुख्य रूप से नीचे दी गई परिस्थितियों में किया जाता है:

  • 10 साल से कम की सर्विस: जिन कर्मचारियों ने 10 साल की अनिवार्य सेवा पूरी होने से पहले ही अपनी नौकरी छोड़ दी है, वे इस फॉर्म के जरिए पूरा पैसा निकाल सकते हैं।

  • 58 वर्ष की उम्र: जो कर्मचारी 10 साल की नौकरी पूरी किए बिना ही 58 वर्ष की उम्र के हो चुके हैं, वे भी इस राशि पर दावा कर सकते हैं।

  • 50 साल से कम उम्र: जिन लोगों ने 10 साल की नौकरी तो पूरी कर ली है, लेकिन उनकी वर्तमान उम्र अभी 50 साल से कम है, वे इसके पात्र हैं।

  • रिड्यूस्ड पेंशन का विकल्प: 50 से 58 वर्ष के बीच के ऐसे कर्मचारी, जो समय से पहले कम की हुई (रिड्यूस्ड) या पूरी पेंशन का विकल्प चुनना चाहते हैं, वे इसे भर सकते हैं।

  • नॉमिनी या उत्तराधिकारी: किसी सदस्य की असमय मृत्यु होने पर उनके परिवार वाले या नॉमिनी इस फॉर्म से क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते सदस्य की उम्र 58 वर्ष से अधिक हो चुकी हो और उन्होंने 10 साल की सेवा पूरी न की हो।

इसके अलावा, अगर आप 2 महीने से अधिक समय से बेरोजगार चल रहे हैं या आपके घर में कोई गंभीर मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, तब भी आप अपनी ईपीएफ सदस्यता को जारी रखते हुए इस फॉर्म की मदद से पैसे निकाल सकते हैं।

फॉर्म भरने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं बेहद जरूरी?

जब आप ईपीएफओ के पोर्टल पर फॉर्म 10C भरने जाएंगे, तो आपको कुछ बुनियादी जानकारियां अपने पास तैयार रखनी होंगी। इनमें आपका नाम, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN), आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, पिता या पति का नाम, जन्मतिथि और नौकरी जॉइन करने व छोड़ने की सही तारीख शामिल हैं।

इसके साथ ही आपको निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज भी अपलोड या संग्लन करने होंगे:

  1. कैंसिल्ड चेक (Cancelled Cheque): बैंक खाते के सही वेरिफिकेशन के लिए एक साफ खाली या कैंसिल्ड चेक, जिस पर आपका नाम साफ लिखा हो।

  2. जन्म प्रमाण पत्र: अगर आप पैसे निकालने के बजाय ‘स्कीम सर्टिफिकेट’ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट।

  3. डेथ सर्टिफिकेट: यदि खाताधारक पीएफ सदस्य की मृत्यु हो चुकी है, तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र।

  4. सक्सेशन सर्टिफिकेट: कानूनी उत्तराधिकारी (Legal Heir) द्वारा दावा किए जाने की स्थिति में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र।

महत्वपूर्ण नोट: यदि आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर रहे हैं, तो फॉर्म के साथ 1 रुपये का रेवेन्यू स्टैम्प (राजस्व टिकट) लगाना अनिवार्य है।

घर बैठे ऑनलाइन क्लेम करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

तकनीक के इस दौर में अब आपको पीएफ दफ्तर के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप घर बैठे EPFO के आधिकारिक ई-सेवा पोर्टल पर जाकर आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया बेहद सरल और सुरक्षित है:

स्टेप 1: पोर्टल पर लॉगिन करें

सबसे पहले EPFO के आधिकारिक ई-सेवा पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर जाएं। वहां अपना 12 अंकों का UAN नंबर, पासवर्ड और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करें।

स्टेप 2: ऑनलाइन सर्विसेज मेन्यू चुनें

लॉगिन करने के बाद होमपेज पर ऊपर दिख रहे मेन्यू बार में से ‘Online Services’ टैब पर क्लिक करें। इसके बाद ड्रॉपडाउन लिस्ट में से ‘Claim Form (Form-31, 19, 10C & 10D)’ के विकल्प को चुनें।

स्टेप 3: बैंक खाता वेरीफाई करें

अब स्क्रीन पर आपकी सभी पर्सनल और नौकरी से जुड़ी डिटेल्स दिखाई देंगी। यहां अपने बैंक अकाउंट नंबर के आखिरी 4 डिजिट डालकर ‘Verify’ पर क्लिक करें। इसके बाद सहमति देने के लिए ‘Certificate of Undertaking’ पर ‘Yes’ पर क्लिक करें।

स्टेप 4: फॉर्म 10C का चयन करें

इसके बाद नीचे दिख रहे ‘Proceed for Online Claim’ के बटन पर क्लिक करें। अब ‘I want to apply for’ के ड्रॉपडाउन मेन्यू में जाकर सिर्फ ‘Form 10C’ (Pension Withdrawal) का चयन करें।

EPFO, स्टेप 5: ओटीपी डालकर सबमिट करें

अपना पूरा वर्तमान पता भरें और अपने चेकबुक या पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें। इसके बाद आधार वैरिफिकेशन के लिए ‘Get Aadhaar OTP’ पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें।

सफलतापूर्वक फॉर्म जमा होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS कंफर्मेशन आ जाएगा। इसके कुछ दिनों बाद ईपीएफओ द्वारा आपका क्लेम सेटल कर दिया जाता है और पेंशन का पूरा पैसा सीधे आपके लिंक किए गए बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है।

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