Income Tax Portal: इनकम टैक्स पोर्टल पर अब दिखेगी विदेशी संपत्ति और आय, CBDT ने शुरू की नई सुविधा

अब इनकम टैक्स पोर्टल पर विदेशी आय और संपत्तियों का विवरण आसानी से देख सकेंगे करदाता

0

Income Tax Portal: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आधुनिक डिजिटल सुविधा की शुरुआत कर दी है। अब इनकम टैक्स विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर टैक्सपेयर्स को उनकी विदेशी संपत्तियों और विदेशी आय से जुड़ी सभी गोपनीय जानकारियां दिखाई देंगी। विभाग द्वारा यह नई तकनीकी व्यवस्था वैध करदाताओं के एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) के भीतर उपलब्ध कराई गई है। सीबीडीटी का यह ऐतिहासिक कदम देश में स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा देने और करदाताओं को उनके विदेशी निवेशों की बिल्कुल सही जानकारी उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से उठाया गया है। यह सभी जानकारियां ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन (AEOI) व्यवस्था के तहत प्राप्त होती हैं, जो भारत के 100 से अधिक देशों के साथ हुए द्विपक्षीय समझौतों पर आधारित है।

कैसे काम करेगी यह नई डिजिटल सुविधा और एआईएस में दिखने वाली जानकारियों का दायरा

इस नई करदाता सुविधा के तहत टैक्सपेयर्स अपने इनकम टैक्स पोर्टल अकाउंट में सुरक्षित लॉगिन करके विदेशी संपत्तियों का पूरा विवरण देख सकते हैं। इसके लिए करदाताओं को कंप्लायंस पोर्टल पर जाकर रिपोर्ट्स विकल्प के अंतर्गत ‘फॉरेन एसेट्स इन्फॉर्मेशन’ का चयन करना होगा, जिसके बाद संबंधित कैलेंडर वर्ष की पीडीएफ फाइल को आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इस व्यवस्था में साझेदार देशों से प्राप्त डेटा के आधार पर विदेशी बैंक खाते, कस्टोडियल खाते, विदेशी वित्तीय निवेश, ब्याज और डिविडेंड जैसी वित्तीय आय शामिल होती हैं। सीबीडीटी ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया है कि एआईएस में दिखाई गई यह जानकारी केवल अंतरराष्ट्रीय समझौतों से प्राप्त डेटा तक ही सीमित है, इसलिए इसे विदेशी संपत्तियों या आय का पूर्ण रिकॉर्ड नहीं माना जाना चाहिए।

करदाताओं को मिलने वाले मुख्य लाभ, शेड्यूल एफए की अनिवार्यता और सीबीडीटी का मुख्य उद्देश्य

यह नई सुविधा उन भारतीय करदाताओं के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी जिनके पास वैध विदेशी संपत्तियां या विदेशी आय के स्रोत मौजूद हैं क्योंकि अब उन्हें अपनी विदेशी परिसंपत्तियों की जानकारी एक ही जगह देखने को मिलेगी, जिससे टैक्स रिपोर्टिंग संबंधी मानवीय गलतियां काफी कम हो जाएंगी। विभाग द्वारा आकलन वर्ष 2026-27 के लिए रिटर्न दाखिल करते समय विदेशी संपत्तियों का सही विवरण देने के लिए एसएमएस और ई-मेल के जरिए विशेष नोटिफिकेशन भी भेजे जा रहे हैं। सीबीडीटी के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह कदम पूरी तरह से करदाताओं की मदद और पारदर्शिता के लिए है न कि किसी जांच के लिए, लेकिन टैक्सपेयर्स को अपने इनकम टैक्स रिटर्न के ‘शडयूल एफए’ और ‘शेड्यूल एफसीआई’ में अपनी सभी संपत्तियों का पूर्ण स्वैच्छिक विवरण देना अब भी वैधानिक रूप से अनिवार्य रहेगा।

करदाताओं के लिए विशेष व्यावहारिक सलाह और वर्चुअल असिस्टेंट ‘कर साथी’ की भूमिका

आयकर विभाग ने सभी करदाताओं को यह व्यावहारिक सलाह दी है कि वे अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके एआईएस सेक्शन की बारीकी से जांच कर लें और यदि कोई जानकारी अधूरी या गलत लगती है, तो उसे संबंधित विदेशी दस्तावेजों के साथ सही तरीके से रिपोर्ट करें। इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध एआई-आधारित वर्चुअल असिस्टेंट ‘कर साथी’ सही रिटर्न फॉर्म चुनने और विदेशी निवेशों की सटीक रिपोर्टिंग करने में करदाताओं की डिजिटल मदद करेगा।

निष्कर्ष: सीबीडीटी की इस नई पारदर्शी सुविधा (Income Tax Portal) से करदाताओं को अपनी विदेशी संपत्तियों और आय की जानकारी आसानी से देखने को मिलेगी, जो स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के साथ-साथ कर चोरी पर प्रभावी लगाम लगाएगी। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या जटिल कर विनिर्देशों के समाधान के लिए करदाता आधिकारिक आयकर हेल्पलाइन या अपने प्रमाणित चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क कर सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार की भविष्य की कानूनी परेशानी से पूरी तरह बचा जा सके।

Read More Here

Tiger Eye Stone Benefits: डर को भगाकर आत्मविश्वास जगाता है यह जादुई पत्थर, जानें इसे पहनने का सही तरीका और फायदे

Side Business Ideas: 30,000 रुपये सैलरी में नहीं चल रहा खर्च? नौकरी के साथ शुरू करें ये 5 साइड बिजनेस, होगी मोटी कमाई और भविष्य भी होगा सुरक्षित

Tanning Removal: धूप से हाथों की टैनिंग हटाने के घरेलू नुस्खे, गर्मियों में चेहरे से ज्यादा हाथ काले पड़ जाते हैं, इन 5 आसान उपायों से पाएं चमकदार और गोरी त्वचा

Walking After Meals: खाने के बाद टहलना पेट और आंतों के लिए सबसे अच्छा, गैस, ब्लोटिंग और पाचन स्वास्थ्य में लाए सुधार

आपको यह भी पसंद आ सकता है
Leave A Reply

Your email address will not be published.