UPI Payment: गलत यूपीआई आईडी पर पैसे चले जाएं तो क्या करें, ऐप से बैंक और आरबीआई लोकपाल तक शिकायत का पूरा तरीका
UPI Payment: गलत यूपीआई आईडी पर पैसे चले जाएं तो क्या करें, ऐप से बैंक और आरबीआई लोकपाल तक शिकायत का पूरा तरीका
UPI Payment: आजकल चाय की दुकान से लेकर बाजार तक ज्यादातर भुगतान यूपीआई से हो जाता है। जल्दबाजी में कई बार रकम गलत नंबर या गलत यूपीआई आईडी पर निकल जाती है। ऐसे में घबराने की जगह तुरंत सही कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले ऐप में उस लेन-देन की पूरी जानकारी देखें। यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर, रकम और ट्रांजैक्शन आईडी नोट कर लें। स्क्रीनशॉट जरूर रखें क्योंकि शिकायत में यही काम आएगा। सामने वाले का नंबर हो तो बात करके वापसी मांग सकते हैं। ऐप के हेल्प सेक्शन और बैंक के कस्टमर केयर दोनों जगह शिकायत दर्ज करनी चाहिए।
UPI Payment: गलत पेमेंट होते ही सबसे पहले क्या देखें
पेमेंट गलत दिशा में जाते ही ऐप खोलकर उसी ट्रांजैक्शन को खोलें। वहां प्राप्तकर्ता की यूपीआई आईडी, नंबर, राशि और ट्रांजैक्शन आईडी साफ दिखती है। इन विवरणों का स्क्रीनशॉट सेव कर लें। बाद में बैंक या ऐप सपोर्ट यही मांगेगा। घबराकर बार-बार नया पेमेंट न करें। एक बार की जानकारी संभालना आगे की प्रक्रिया को आसान बनाता है। समय और तारीख भी लिखकर रखें।
प्राप्तकर्ता से संपर्क कितना जरूरी है
अगर मोबाइल नंबर पता हो तो कॉल या संदेश से पूरी बात बताएं। कई बार सामने वाला गलती मानकर रकम लौटा देता है। बात करते समय सही लेन-देन की जानकारी अपने पास रखें। दबाव या गाली-गलौज से काम न बनेगा। शिष्ट भाषा में ट्रांजैक्शन आईडी बताएं। वापसी न हो तो यही बातचीत बाद में शिकायत का हिस्सा बन सकती है। नंबर न हो तो सीधे ऐप सपोर्ट पर जाएं।
यूपीआई ऐप में शिकायत कैसे दर्ज करें
अपने यूपीआई ऐप के हेल्प या सपोर्ट सेक्शन में जाएं। गलत पेमेंट या लेन-देन संबंधी विकल्प चुनें। मांगी गई जानकारियां सही-सही भरें। ट्रांजैक्शन आईडी और स्क्रीनशॉट अपलोड करने का विकल्प हो तो उसका उपयोग करें। शिकायत नंबर आने पर उसे संभालकर रखें। ऐप के जरिए दर्ज शिकायत बैंक तक भी पहुंचती है। जल्दी शिकायत करने से जांच शुरू होना आसान रहता है।
बैंक को कब और क्या बताना चाहिए
ऐप में शिकायत के साथ अपने बैंक के कस्टमर केयर या नेट बैंकिंग चैनल से भी संपर्क करें। बताएं कि रकम गलती से गलत यूपीआई आईडी या खाते में चली गई है। ट्रांजैक्शन आईडी, तारीख और समय तैयार रखें। बैंक अपनी तरफ से प्रक्रिया चलाता है। दोनों जगह शिकायत करने से मामला दबता नहीं। लिखित या इन-ऐप रिकॉर्ड रखना फायदेमंद रहता है। जवाब आने तक धैर्य रखें।
UPI Payment: पैसे न लौटें तो आरबीआई लोकपाल का रास्ता
अगर बैंक तीस दिनों के भीतर समाधान नहीं करता तो ग्राहक भारतीय रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना के तहत ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए पहले बैंक और ऐप पर की गई शिकायतों का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट, यूटीआर या ट्रांजैक्शन नंबर और शिकायत नंबर साथ रखें। लोकपाल व्यवस्था के जरिए शिकायत दर्ज की जा सकती है। पहले के प्रयास साबित करने वाले कागजात संलग्न करें।
गलत यूपीआई आईडी पर निकल गई रकम वापस पाने का पहला कदम शांत रहकर विवरण संभालना है। प्राप्तकर्ता से संपर्क, ऐप सपोर्ट और बैंक शिकायत तीनों साथ चलने चाहिए। तीस दिन बाद भी हल न निकले तो आरबीआई लोकपाल के पास जाने का विकल्प खुला है। अगली बार नाम और यूपीआई आईडी मिलाकर ही पेमेंट करें। बड़ी रकम पर दोबारा जांच करें। पिन और ओटीपी किसी से साझा न करें। स्क्रीन शेयरिंग वाले अनजान ऐप से बचें। छोटी सावधानी बड़ी परेशानी रोक सकती है।
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