Rajasthan Food Adulteration: राजस्थान में मिलावट पर बड़ा एक्शन, 4 घी-मिर्च ब्रांड पर 2 महीने की रोक

9 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित, जयपुर के 3 कारोबारियों के लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन रद्द

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Rajasthan Food Adulteration: राजस्थान सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय ने जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर दंडात्मक कार्रवाई की है। विभाग ने दिल्ली, पंजाब तथा राजस्थान की स्थानीय कंपनियों द्वारा निर्मित देशी घी और लाल मिर्च पाउडर के चार प्रमुख ब्रांड्स की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से दो महीने के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 9 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, जबकि पूर्व में निलंबन के बावजूद अवैध रूप से संचालन जारी रखने वाले जयपुर के 3 प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण स्थायी रूप से निरस्त (रद्द) कर दिए गए हैं। त्योहारी सीजन से ठीक पहले की गई इस सख्त कार्रवाई से मिलावटखोरों और मानकहीन उत्पाद बेचने वाले सिंडिकेट में हड़कंप मच गया है।

Rajasthan Food Adulteration: दो माह तक बाजार में बिक्री पर पूर्ण रोक

खाद्य सुरक्षा जांच प्रयोगशाला से प्राप्त नमूनों की रिपोर्ट में गुणवत्ता मानकों के गंभीर उल्लंघन और सब-स्टैंडर्ड उत्पाद पाए जाने के बाद विभाग ने चार विशिष्ट ब्रांड्स की बिक्री, वितरण और भंडारण पर 60 दिनों का प्रतिबंध लगाया है।
दिल्ली के सरनाथ औद्योगिक क्षेत्र स्थित केडीपी फूड इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित ‘कृष्णा ब्रांड’ देशी घी की गुणवत्ता संदिग्ध पाए जाने पर इसकी बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है। इसी क्रम में, पंजाब के फाजिल्का स्थित मैसर्स हिमाया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के ‘जीएस गोल्ड’ ब्रांड लाल मिर्च पाउडर को भी मिलावट की आशंका के चलते तत्काल बाजार से वापस मंगाने का आदेश दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, राजस्थान के बालोतरा स्थित मैसर्स दिशा एंटरप्राइजेज द्वारा निर्मित ‘नंदी ब्रांड’ देशी घी और बाड़मेर स्थित श्री सांवरिया इंडस्ट्रीज के ‘गोल्डन थार’ ब्रांड देशी घी की बिक्री भी आगामी दो माह के लिए प्रतिबंधित कर दी गई है। राज्य के सभी थोक और खुदरा व्यापारियों को इन उत्पादों को अपनी दुकानों के रैक से तुरंत हटाने और स्टॉक सील करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

जयपुर के तीन प्रतिष्ठानों पर दोहरी मार: लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निरस्त

विभाग ने उन व्यवसायियों पर सबसे कठोर कार्रवाई की है जिन्होंने पूर्व में दिए गए विधिक आदेशों की अवहेलना की थी। पूर्व में मिलावटी और असुरक्षित खाद्य सामग्री बेचने के आरोप में लाइसेंस निलंबित किए जाने के बावजूद अवैध रूप से कारोबार का संचालन जारी रखने पर जयपुर के तीन प्रमुख प्रतिष्ठानों के फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पूर्ण रूप से निरस्त कर दिए गए हैं।
इनमें विद्याधर नगर स्थित ‘एमएस बालाजी जायका’, कूकड़खेड़ा मंडी स्थित ‘मैसर्स गणपति ड्राई फ्रूट्स’ तथा निर्माण नगर स्थित ‘द कंबू कैफे फूड एंड बेवरेजेज’ शामिल हैं। इन इकाइयों को अब किसी भी प्रकार के खाद्य व्यापार संचालन से पूरी तरह बेदखल कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक ये इकाइयां नए सिरे से कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं करतीं और निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करतीं, तब तक इन्हें दोबारा व्यापार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नौ प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड: एक्सपायरी और बिना लेबल के उत्पाद मिले

खाद्य सुरक्षा टीमों द्वारा राजधानी जयपुर सहित विभिन्न संभागों में की गई औचक जांच के दौरान कुल नौ प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। जांच दलों ने निरीक्षण के दौरान कई दुकानों और गोदामों में एक्सपायरी डेट पार कर चुके उत्पाद, बिना अनिवार्य लेबलिंग वाली खाद्य सामग्री और अत्यधिक अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार किया जा रहा खाना पकड़ा।
उपभोक्ता संरक्षण कानून और एफएसएसएआई (FSSAI) के प्रावधानों के तहत इन प्रतिष्ठानों को अपनी कमियां दूर करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का नोटिस थमाया गया है।

Rajasthan Food Adulteration: त्योहारी सीजन से पहले अंतरराज्यीय सप्लाई चेन पर विशेष नजर

आगामी त्योहारी मौसम में देशी घी, तेल, मावा और मसालों की मांग में भारी उछाल आता है, जिसका फायदा उठाकर बाहरी राज्यों से बड़े पैमाने पर नकली और सब-स्टैंडर्ड उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। इसी खतरे को भांपते हुए राजस्थान सरकार ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात की सीमाओं से आने वाले खाद्य उत्पादों की सघन निगरानी के निर्देश दिए हैं।
राज्यभर के सभी जिला कलेक्टरों और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (CMHO) को सचल दस्तों के जरिए नियमित रूप से सैंपलिंग अभियान चलाने को कहा गया है। विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि वे खुले मसालों और अत्यधिक सस्ते दामों पर बेचे जा रहे अनब्रांडेड घी से परहेज करें तथा किसी भी प्रकार की मिलावट की सूचना तत्काल टोल-फ्री हेल्पलाइन या स्थानीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दें ताकि त्वरित कानूनी कार्रवाई की जा सके।

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