PM Kisan Maandhan Yojana: किसानों को 60 साल बाद ₹3,000 पेंशन, जानें पात्रता

केंद्र सरकार की किसान मानधन योजना में 18 से 40 वर्ष के पात्र छोटे और सीमांत किसान पंजीकरण करा सकते हैं।

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PM Kisan Maandhan Yojana: देश के अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) एक अत्यंत लाभकारी योजना के रूप में सामने आई है। खेती-किसानी से जुड़े छोटे और सीमांत किसानों के पास अक्सर सेवानिवृत्ति के बाद आय का कोई निश्चित साधन नहीं होता। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर हर महीने न्यूनतम 3,000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन (सालाना 36,000 रुपये) सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है।

PM Kisan Maandhan Yojana: 18 से 40 वर्ष की आयु में प्रवेश, सरकार भी जमा करती है बराबर अंशदान

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसान जितना मासिक अंशदान जमा करता है, ठीक उतनी ही राशि केंद्र सरकार अपनी ओर से पेंशन फंड में जमा कराती है। योजना में शामिल होने के लिए किसान की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्रवेश की उम्र के आधार पर मासिक योगदान राशि 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक निर्धारित की गई है।
यदि कोई किसान 18 वर्ष की आयु में इस योजना से जुड़ता है, तो उसे प्रति माह केवल 55 रुपये जमा करने होते हैं और सरकार भी 55 रुपये का योगदान देती है। वहीं, 40 वर्ष की आयु में जुड़ने वाले किसान को 200 रुपये मासिक देने होते हैं। यह अंशदान 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक करना होता है। पेंशन फंड का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा किया जाता है, जिससे निवेश पूरी तरह सुरक्षित और गारंटीड रहता है।

पारिवारिक सुरक्षा और पारिवारिक पेंशन का कड़ा प्रावधान

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में केवल पंजीकृत किसान ही नहीं, बल्कि उसके परिवार के भविष्य की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। यदि पेंशन शुरू होने के बाद लाभार्थी किसान का असामयिक निधन हो जाता है, तो उसकी पत्नी या पति को पारिवारिक पेंशन के रूप में निर्धारित राशि का 50 प्रतिशत यानी 1,500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं।
पारिवारिक पेंशन का यह लाभ केवल जीवनसाथी (पति या पत्नी) के लिए ही मान्य होता है। इसके अतिरिक्त, यदि 60 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व ही किसान की मृत्यु हो जाती है, तो जीवनसाथी के पास योजना को शेष अवधि तक जारी रखने या जमा अंशदान ब्याज सहित वापस लेकर योजना से बाहर निकलने का विकल्प मौजूद रहता है।

कौन से किसान हैं पात्र और किन्हें नहीं मिलेगा लाभ?

इस योजना का लाभ केवल देश के उन लघु और सीमांत किसानों (SMFs) को दिया जाता है, जिनके नाम पर संबंधित राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के भू-अभिलेखों के अनुसार अधिकतम 2 हेक्टेयर (लगभग 5 एकड़) तक की कृषि योग्य भूमि दर्ज है।
योजना की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कुछ श्रेणियां इसके दायरे से बाहर रखी गई हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC) या कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) जैसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले रहे व्यक्ति इसमें पात्र नहीं हैं। इसके अलावा, संस्थागत भूमिधारक, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, पूर्व व वर्तमान सांसद/विधायक, केंद्र व राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी, पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर (Income Tax) भरने वाले व्यक्ति तथा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर इस योजना के लिए अपात्र माने जाते हैं।

PM Kisan Maandhan Yojana: आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया

योजना में पंजीकरण कराने की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल बनाया गया है। इच्छुक किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अथवा केंद्र सरकार के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
आवेदन के लिए किसान के पास आधार कार्ड, बचत बैंक खाते का विवरण (पासबुक या चेक), खतौनी/भू-अभिलेख की प्रति और सक्रिय मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। जो किसान पहले से ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ (PM-KISAN) योजना का लाभ ले रहे हैं, वे अपने बैंक खाते से मानधन योजना के मासिक अंशदान के ऑटो-डेबिट (स्वतः कटौती) का विकल्प भी चुन सकते हैं। सफल पंजीकरण के बाद किसान को एक विशिष्ट पेंशन खाता संख्या के साथ किसान पेंशन कार्ड जारी कर दिया जाता है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि किसान जितनी कम उम्र में इस योजना से जुड़ेंगे, उन पर मासिक प्रीमियम का बोझ उतना ही कम पड़ेगा और वृद्धावस्था में उनकी नियमित आय सुनिश्चित हो सकेगी।

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