New Parliament Building: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नए संसद भवन का मामला, राष्ट्रपति मुर्मू से उद्घाटन कराने की है मांग

पीआईएल में मांग की गई है कि देश की नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं बल्कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा होना चाहिए.

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New Parliament Building:  नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला अब तूल पकड़ता दिख रहा है. इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई है. जिस वजह से यह पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है. पीआईएल (PIL) में प्रधानमंत्री मोदी के नए संसद भवन का उद्घाटन करने पर आपत्ती जताई गई है. पीआईएल में मांग की गई है कि देश की नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं बल्कि देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा होना चाहिए.

राष्ट्रपति को करना चाहिए उद्घाटन

दाखिल पीआईएल में कहा गया है कि अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति ही संसद का सत्र बुलाते हैं और वही दोनों सदनों को संबोधित करते हैं. इसलिए सही मायने में देश के नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए. दाखिल पीआईएल में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसके आलावा लोकसभा सचिवालय ने जो नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए निमंत्रण पत्र जारी किया है, वह असंवैधानिक है. बता दें याचिकाकर्ता का नाम सी आर जयासुकिन है जो पेशे से वकील हैं.

19 पार्टियों ने किया उद्घाटन का बहिष्कार

गौरतलब है कि विपक्ष में बैठी ज्यादातर पार्टियाँ इस उद्घाटन समारोह का विरोध कर रही हैं. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी 25 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पीएम मोदी की आलोचना की. उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के अहंकार ने देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के हाथों से ये गौरव भरा पल छीन लिया. बता दें अब तक कुल 19 विपक्षी पार्टियाँ ऐसी हैं जिन्होंने इस उद्घाटन का बहिष्कार किया है.

28 मई को होगा नए संसद का उद्घाटन

बता दें देश की नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई होना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और इसे देश को समर्पित करेंगे. इसके उद्घाटन के लिए देश भर के कई नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है, जिनमें लोकसभा और राज्यसभा के पूर्व अध्यक्ष और सभापति भी शामिल हैं. वहीं इसके आलावा दोनों सदनों के सांसदों को भी निमंत्रण भेजा गया है.

 

 

 

 

 

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