Greater Noida 6% Abadi Plot: ग्रेटर नोएडा में 6% आबादी प्लॉट की राह साफ, 4 गांवों के 15 किसानों की सूची जारी
कासना समेत 4 गांवों की पात्रता सूची जारी, 15 दिनों में आपत्ति दर्ज कराने का मौका
Greater Noida 6% Abadi Plot: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) ने स्थानीय किसानों के आवासीय हितों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्राधिकरण के भूलेख विभाग ने चार प्रमुख गांवों—कासना, हबीबपुर, सैनी और लखनावली—के 15 पात्र किसानों के लिए 6 प्रतिशत आबादी भूखंड (आबादी प्लॉट) की पात्रता सूची आधिकारिक रूप से जारी कर दी है।
विशेष कार्याधिकारी (भूलेख) द्वारा 31 अगस्त 2026 को जारी इस सूची से वर्षों से अपने आवासीय भूखंडों की बाट जोह रहे किसान परिवारों को बड़ी राहत मिली है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के स्पष्ट निर्देशों के तहत राजस्व अभिलेखों की गहन जांच-पड़ताल के बाद यह सूची सार्वजनिक की गई है।
Greater Noida 6% Abadi Plot: 28 जनवरी 1991 की खतौनी बनी पात्रता का मुख्य आधार
प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, जिन किसानों की भूमि विकास परियोजनाओं के लिए अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत अधिग्रहित की गई थी, उनकी पात्रता का निर्धारण 28 जनवरी 1991 की खतौनी के आधार पर किया गया है।
उस निर्धारित कट-ऑफ तिथि को राजस्व अभिलेखों व खतौनी में दर्ज मूल खातेदारों अथवा उनके विधिक वारिसों को ही इस योजना के तहत वैध माना गया है। सूची में प्रत्येक किसान का खाता संख्या, खसरा संख्या, अधिग्रहित कुल रकबा, मुआवजा (प्रतिकर) वितरण की तिथि और अर्जित भूमि के 6 प्रतिशत के अनुपात में आवंटित होने वाले प्रस्तावित भूखंड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है।
गांववार पात्र किसानों का विवरण और आवंटित क्षेत्रफल
जारी सूची के अनुसार कुल 15 खातेदारों को आबादी भूखंड का पात्र घोषित किया गया है। इसमें गांव कासना से एक किसान, हबीबपुर से पांच किसान, सैनी से सात किसान और लखनावली से दो किसानों के नाम शामिल हैं।
उदाहरण स्वरूप, ग्राम सैनी के यशदत्त और राजेंद्र कुमार सहित कुछ मुख्य खातेदारों के लिए 567.6 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का आवासीय भूखंड प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार ग्राम लखनावली के हरचन्दी के लिए 212.4 वर्ग मीटर का भूखंड पात्रता सूची में दर्शाया गया है। किसानों की सुविधा और पारदर्शिता के लिए सूची में 4 प्रतिशत और 6 प्रतिशत दोनों विकल्पों के आधार पर बनने वाले क्षेत्रफल का स्पष्ट विवरण दिया गया है।
15 दिनों के भीतर लिखित आपत्ति दर्ज कराने का अवसर
आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और विवाद-रहित बनाए रखने के लिए प्राधिकरण ने आपत्तियों का प्रावधान किया है। यदि किसी व्यक्ति या अन्य खातेदार को इस सूची, नाम अथवा क्षेत्रफल के संबंध में कोई विसंगति नजर आती है, तो वह विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में लिखित रूप में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
आपत्ति दर्ज कराते समय संबंधित व्यक्ति को अपने दावों के समर्थन में मूल राजस्व दस्तावेज और खतौनी की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। प्राधिकरण की विशेष जांच समिति इन आपत्तियों की बिंदुवार समीक्षा व भौतिक सत्यापन करेगी और निस्तारण के उपरांत ही अंतिम आवंटन पत्र जारी किए जाएंगे।
Greater Noida 6% Abadi Plot: सामाजिक सुरक्षा और विकसित सेक्टरों में मिलेगा भूखंड
भूमि अधिग्रहण नीति के तहत दिया जाने वाला 6 प्रतिशत आबादी भूखंड किसानों के पुनर्वास और सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा का सबसे मजबूत आधार है। केवल नकद मुआवजे पर निर्भर रहने के बजाय शहर के पूर्ण विकसित और आधुनिक सेक्टरों में आवासीय प्लॉट मिलने से किसान परिवारों को पक्के मकान और बेहतर नागरिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं।
15 दिन की आपत्ति समयावधि समाप्त होने के उपरांत पात्र पाए गए किसानों को औपचारिक आरक्षण पत्र (रिजर्वेशन लेटर) निर्गत किए जाएंगे। इसके बाद लॉटरी अथवा प्राथमिकता के आधार पर विकसित सेक्टरों में भूखंडों की लीज डीड और भौतिक कब्जा (पजेशन) सौंपने की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। प्राधिकरण अन्य शेष गांवों के लिए भी इसी प्रकार चरणबद्ध तरीके से पात्रता सूचियां जारी करने की तैयारी कर रहा है।
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