क्या Same-Sex Marriage को सर्वोच्च न्यायालय देगी मान्यता? केंद्र सरकार ने किया था विरोध

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Same-Sex Marriage: सर्वोच्च न्यायालय समलैंगिक विवाह को लेकर मंगलवार (17 अक्टूबर) को अहम फैसला सुना सकता है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट सुबह साढ़े दस बजे सुना सकता है. दरअसल सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिकाओं में समलैंगिक विवाह को भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लाकर उनका रजिस्ट्रेशन किए जाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि साल 2018 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने समलैंगिकता को अपराध मानने वाली आईपीसी की धारा 377 के एक हिस्से को रद्द कर दिया था. जिसके बाद आपसी सहमति से बने समलैंगिक संबंध को अब अपराध नहीं माना जाता. ऐसे में अब समलैंगिक विवाह को भी मंजूरी मिलनी चाहिए.

पहले ही संविधान पीठ ने मामले पर फैसला रख लिया था सुरक्षित

बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने दस दिन की सुनवाई के बाद इस साल 11 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारतीय संदर्भ में गलत था गर्भपात का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है. किसी व्यक्ति का गोद लेने का अधिकार पर भारत में उनकी वैवाहिक स्थिति से प्रभावित नहीं होता है.

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा था कि यह विधायिका पर निर्भर है कि समलैंगिक संबंधों को मान्यता दें या नहीं दें. परंतु सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे जोड़ों को विवाह के लेबल के बिना सामाजिक और अन्य लाभ और कानूनी अधिकार दिए जाएं. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि युवाओं के भावनाओं के आधार पर मुद्दों पर अदालतें फैसला नहीं ले सकती हैं.

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समलैंगिक विवाह का केंद्र सरकार ने किया विरोध

बता दें कि केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान समलैंगिक विवाह का विरोध किया. सरकार ने कहा कि यह शहरी सोच है, इसकी मांग बड़े शहरों में रहने वाले कुछ अभिजात्य लोगों की है. केंद्र ने आगे कहा था कि समलैंगिक शादी को कानूनी दर्जा देने का असर सब पर पड़ेगा. जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि सरकार के पास कोई ऐसा डाटा नहीं है जो यह बताए कि समलैंगिक विवाह की मांग सिर्फ शहरी वर्ग तक ही सीमित है.

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