Rahul Gandhi: राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द, क्यों गई सदस्यता, क्या हैं बचने के रास्ते जानिए…

मानहानि मामले में राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई है. राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है. आपको बता दें कि सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी.

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Rahul Gandhi: मानहानि मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की संसदीय सदस्यता रद्द कर दी गई है. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को अयोग्य घोषित कर दिया गया है. आपको बता दें कि सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी.

राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द

कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है. आपको बता दे कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत, अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है. इतना ही नहीं सजा की अवधि पूरी करने के बाद छह सालों तक वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं.

वायनाड से थे सांसद

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने केरल के वायनाड से सांसद का चुनाव लड़ा था. जिसे वे भारी मतों से जीते थे. सदस्यता रद्द हो गई है लेकिन अभी उनके पास बचने के लिए कई विकल्प हैं. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) राहत के लिए हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, हाईकोर्ट अगर सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा देती है तो उनकी सदस्यता बच सकती है. लेकिन हाईकोर्ट स्टे नहीं देता है तो फिर वे सुप्रीम कोर्ट का रूख कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट अगर स्टे के लिए मान जाता है तो उनकी सदस्यता बच सकती है. अगर ऊपरी अदालत ने राहत नहीं मिलती तो राहुल गांधी 8 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे

क्या है पूरा मामला

13 अप्रैल 2019 में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने चुनाव रैली के दौरान एक मोदी सरनेम को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी. इस बयान के तहत बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि के तहत केस दर्ज कराया था. जिसमें सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी.

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