बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा नहीं बेच सकेंगे मेडिकल स्टोर, सरकार ने जारी किये नये निर्देश

0

Delhi News: आमतौर पर मेडिकल स्टोर पर जाने वाले मरीजों को दवाइयां बहुत आसानी से मिल जाती हैं. लेकिन अब दिल्ली सरकार ने राजधानी की सभी दवा दुकानों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है. जिसके चलते मरीजों को डॉक्टर की पर्ची दिखाए बिना किसी भी प्रकार की दवा न दी जाए. दिल्ली सरकार ने यह नया आदेश जारी करते हुए कहा है कि मेडिकल स्टोर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मरीजों को इबुप्रोफेन और एस्पिरिन जैसी दवाएं नहीं दे सकते हैं.

नए नियम लाने का मुख्य कारण क्या है?

बरसात के मौसम में लोगों में डेंगू और चिकनगुनिया के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिलते हैं. ऐसे में अक्सर मरीज शरीर में होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए पेनकिलर, डिक्लोफेनाक और इबुप्रोफेन जैसी भारी खुराक वाली दवाओं का सेवन करने लगते हैं. आदेश के मुताबिक, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाने के बाद ही ऐसी दवाएं मरीजों को दी जा सकती हैं. बिना डॉक्टर की सलाह के ऐसी दवाओं का सेवन करने से शरीर को लंबे समय में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा सरकार ने कहा है कि मरीजों को दी जाने वाली सभी दवाओं का भी अलग से रिकॉर्ड बनाया जाए.

ये भी पढ़ें: Delhi Flood: हथिनी कुंड से छोड़ा गया दिल्ली के लिए दोगुना पानी, 36 घंटों में राजधानी पहुंचेगी ‘तबाही’!

पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

इस नए देश की घोषणा के बाद औषधि नियंत्रण विभाग ने इस आदेश का पालन नहीं करने वालों से कहा है कि जो मेडिकल स्टोर नियमित रूप से इन नए बदलावों को नहीं अपनाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. क्योंकि इस तरह बिना सोचे-समझे मरीजों को कोई भी दवा देने से उनके शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है.

ये भी पढ़ें: Bengal Violence: मणिपुर के बाद बंगाल में भी महिलाओं से अभद्रता, महिला प्रत्याशी को निर्वस्त्र कर घुमाया

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘Saugandh TV’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, और INSTAGRAM पर भी फॉलो कर सकते हैं।

आपको यह भी पसंद आ सकता है
Leave A Reply

Your email address will not be published.