IRCTC की खामियों पर Delhi High Court सख्त, बिना टिकट बने पैसे कटने और बुकिंग सिस्टम की गड़बड़ियों पर केंद्र से मांगा जवाब

IRCTC की खामियों पर Delhi High Court सख्त, बिना टिकट बने पैसे कटने और बुकिंग सिस्टम की गड़बड़ियों पर केंद्र से मांगा जवाब

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Delhi High Court ने IRCTC के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के स्वतंत्र और तकनीकी रूप से सक्षम ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। बुधवार को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने सरकार को नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

याचिका में बार-बार होने वाली तकनीकी खराबी और बिना टिकट बने खाते से पैसे कटने जैसी शिकायतें उठाई गई हैं। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई सात अक्टूबर को करेगी। तब तक केंद्र सरकार के रुख पर सबकी नजर रहेगी।

हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। पीठ ने सरकार से कहा है कि वह इस मामले में अपना पक्ष अदालत के सामने रखे।

मामले की अगली सुनवाई सात अक्टूबर को तय की गई है। उस दिन केंद्र सरकार की ओर से दाखिल जवाब पर अदालत विचार कर सकती है। फिलहाल अदालत ने कोई अंतिम निर्णय या अंतरिम आदेश दिए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है।

अधिवक्ता उत्तम कुमार ने दायर की याचिका

यह जनहित याचिका अधिवक्ता उत्तम कुमार ने दायर की है। उन्होंने मांग की है कि रिजर्वेशन सिस्टम को निष्पक्ष, पारदर्शी, भरोसेमंद और सुलभ बनाने के लिए निर्देश दिए जाएं। याचिका का मुख्य जोर IRCTC की पूरी प्रणाली के स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट पर है।

याचिका में एक अहम सवाल भी उठाया गया है। इसमें पूछा गया है कि टिकट उपलब्ध होने की स्थिति में असली यात्रियों को रिजर्वेशन प्रक्रिया में भाग लेने का सार्थक और उचित रूप से समान अवसर मिलता है या नहीं। यही सवाल पूरे मामले की बुनियाद माना जा रहा है।

लॉगिन से लेकर सेशन बंद होने तक की शिकायतें

याचिका के अनुसार यात्रियों ने बुकिंग सिस्टम तक न पहुंच पाने की शिकायत की है। इसके अलावा लॉगिन और ऑथेंटिकेशन से जुड़ी समस्याएं भी सामने आई हैं। कई यात्रियों का कहना है कि बुकिंग के दौरान सेशन अचानक बंद हो जाता है।

ऐसी दिक्कतें खासतौर पर उस समय ज्यादा चुभती हैं, जब यात्री टिकट बुक करने की जल्दी में होते हैं। हालांकि याचिका में इन शिकायतों की संख्या या तारीखवार ब्योरा सार्वजनिक रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है। अदालत में इन दावों की जांच आगे की सुनवाई में हो सकती है।

टिकट न बनने पर पैसे कटने का मुद्दा

याचिका में कहा गया है कि कई यात्रियों के खाते से पैसे कट जाते हैं, लेकिन टिकट नहीं बनता। यह शिकायत आम यात्रियों के लिए सबसे परेशान करने वाली मानी जाती है, क्योंकि पैसा फंसने के साथ यात्रा की योजना भी अधर में लटक जाती है।

इस समस्या के समाधान के लिए याचिकाकर्ता ने एक तत्काल, स्पष्ट और समय-सीमा वाली व्यवस्था की मांग की है। इसमें ट्रांजैक्शन का स्टेटस पता करने की सुविधा हो और कानूनी रूप से रिफंड-योग्य राशि वापस करने या रिवर्स करने की प्रक्रिया तय समय में पूरी हो।

आरएसी और वेटलिस्ट में पारदर्शिता की मांग

याचिकाकर्ता ने आरएसी और वेटलिस्ट में सीट आवंटन को लेकर भी अधिक पारदर्शिता की मांग की है। यात्रियों को अक्सर यह समझ नहीं आता कि किस आधार पर सीट मिली या नहीं मिली, इसलिए स्पष्ट जानकारी की जरूरत बताई गई है।

इसके अलावा याचिका बुकिंग में निष्पक्षता और रिफंड प्रक्रिया में सुधार पर जोर देती है। सुनवाई के बाद की सुर्खियों में तत्काल सर्वर ठप होने का जिक्र भी आया है, हालांकि इस पर अदालत की कोई अलग टिप्पणी उपलब्ध जानकारी में नहीं है।

अब केंद्र के जवाब पर टिकी नजर

अब पूरा मामला केंद्र सरकार के जवाब पर टिका है। सात अक्टूबर की सुनवाई में सरकार अपना पक्ष रख सकती है और तब साफ होगा कि वह स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट की मांग पर क्या रुख अपनाती है।

अगर अदालत ऑडिट के पक्ष में कोई निर्देश देती है, तो इसका असर करोड़ों रेल यात्रियों पर पड़ सकता है। फिलहाल यह सिर्फ संभावना है और अदालत की ओर से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। इसलिए आगे की कार्यवाही का इंतजार करना होगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने IRCTC रिजर्वेशन सिस्टम के स्वतंत्र तकनीकी ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अधिवक्ता उत्तम कुमार की याचिका में तकनीकी खराबी, लॉगिन और सेशन की दिक्कतों, बिना टिकट बने पैसे कटने और आरएसी-वेटलिस्ट की पारदर्शिता जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। पीठ ने जवाब मांगा है और अगली सुनवाई सात अक्टूबर को होगी। अब सबकी नजर केंद्र के रुख पर है।

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