कोर्ट में इमरान खान ने दिया बड़ा भरोसा, कहा- अब किसी धरना-प्रदर्शन में नहीं जाऊंगा
Imran Khan Court Statement: कोर्ट में इमरान खान ने दिया बड़ा भरोसा, कहा- अब किसी धरना-प्रदर्शन में नहीं जाऊंगा
Imran Khan Court Statement: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) से भारत छोड़ने का नोटिस मिला था। इसके खिलाफ उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान अदालत ने इमरान खान से कहा कि विदेशी नागरिक होने के नाते उन्हें प्रदर्शन में शामिल होने का हक नहीं है। ऐसे में एक्टर ने भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल न होने का वादा किया। मुख्य न्यायाधीश एम.सी. त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की पीठ ने मामले की सुनवाई की।
बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई और इमरान खान का वादा
पिछले सप्ताह ही पीठ ने इस नोटिस पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान इमरान खान के वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड ने याचिका का हवाला देते हुए कहा कि अभिनेता का किसी भी विरोध प्रदर्शनकारी संगठन से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि उनसे न तो कोई पूछताछ हुई है और न ही कोई समन भेजा गया है। सभी धाराएं जमानती हैं।
वकील ने आगे कहा कि प्रदर्शन करने वाली संस्था में गांधी जी के वंशज समेत कई लोग शामिल थे। उन्होंने अदालत को अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार होने की बात कही। इमरान खान की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि वे आगे किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। अदालत ने इस आश्वासन पर ध्यान दिया और OCI कार्ड होल्डर होने के नाते उन्हें अंडरटेकिंग देने का निर्देश दिया।
कोर्ट की टिप्पणियां और OCI कार्ड पर सवाल
बेंच ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर हैं। आप एक OCI कार्ड होल्डर हैं और भारतीय नागरिक की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। SIR को लेकर आपको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। आपको विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने का कोई हक नहीं था। अदालत ने सवाल किया कि आप बचपन से यहीं रह रहे हैं और बॉलीवुड स्टार बन चुके हैं, तो फिर भारतीय नागरिकता क्यों स्वीकार नहीं कर लेते?
कोर्ट ने साफ किया कि विदेशी नागरिक होने के नाते इमरान खान को भारतीय नागरिकों जैसे अधिकार नहीं हैं। प्रदर्शन में शामिल होना उनके लिए उचित नहीं माना गया। अदालत ने OCI कार्ड होल्डर के रूप में उन्हें अदालत में अंडरटेकिंग देने का निर्देश दिया। यह टिप्पणी मामले की गंभीरता को दर्शाती है।
वकीलों की दलीलें और सबूतों का जिक्र
राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले में FIR दर्ज की जा चुकी है। वहीं, FRRO की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत से कहा कि उनके पास पर्याप्त सबूत मौजूद है, जिसे वे कोर्ट में पेश कर सकते हैं। अनिल सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता कहते हैं कि विरोध प्रदर्शन से उनका कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट और अपलोड कंटेंट को देखिए। उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है, जिसे उन्होंने याचिका में नहीं सौंपा है। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं।
अनिल सिंह ने सोशल मीडिया गतिविधि को सबूत के रूप में पेश करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इमरान खान की पोस्ट और इंटरव्यू उनके प्रदर्शन से जुड़े होने का संकेत देते हैं। वकील वेंकटेश धोंड ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अभिनेता किसी संगठन से जुड़े नहीं हैं और वे अंडरटेकिंग देने के लिए तैयार हैं।
इमरान खान की नागरिकता और भारत से जुड़ाव
इमरान खान की ओर से वकील ने अदालत को बताया कि उनके पास अमेरिकी पासपोर्ट और OCI कार्ड की फोटोकॉपी है। वे अमेरिका में पैदा हुए थे, इसलिए वहां की नागरिकता है। लेकिन उनकी पूरी जिंदगी यहीं बीती है। पहले उनके पास PIO कार्ड था। वे यहीं बचपन से रहे, शादी की और बॉलीवुड फिल्मों में काम किया।
वकील ने कहा कि इमरान खान का भारत से गहरा जुड़ाव है। वे यहां पैदा नहीं हुए लेकिन पूरी जिंदगी यहीं बिताई। बॉलीवुड में काम करने और यहां शादी करने से उनका संबंध मजबूत है। अदालत ने इसी बात पर सवाल उठाया कि इतने लंबे समय तक यहां रहने के बाद भी वे भारतीय नागरिकता क्यों नहीं लेते।
आगे की कार्यवाही और अंडरटेकिंग
वकील धोंड ने कहा कि वे इस पर निर्देश हासिल करेंगे, लेकिन अदालत में अंडरटेकिंग देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कोर्ट ने भी निर्देश दिया कि OCI कार्ड होल्डर होने के नाते उन्हें अदालत में अंडरटेकिंग देनी होगी। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की सुनवाई की तारीख तय की है।
इमरान खान को अंतरिम राहत मिली हुई है और भारत छोड़ने के आदेश पर फिलहाल रोक लगी है। अब उन्हें अदालत में अंडरटेकिंग देनी होगी कि वे भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। यह मामला OCI कार्ड होल्डर के अधिकारों और विदेशी नागरिकों के प्रदर्शन में भाग लेने की सीमा को भी स्पष्ट करता है। आगे की सुनवाई में अंडरटेकिंग और सबूतों पर विचार होगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट में इमरान खान के मामले की सुनवाई ने OCI कार्ड होल्डर के अधिकारों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। एक्टर ने भविष्य में किसी प्रोटेस्ट में शामिल न होने का वादा किया है। अदालत ने उन्हें अंडरटेकिंग देने का निर्देश दिया है। अब देखना होगा कि आगे की कार्यवाही में क्या फैसला आता है।
Read More Here:-
Kinetic Green Zing: 100 KM की रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर, कीमत ₹71,990 से शुरू; जानें फीचर्स
Bihar News: मुजफ्फरपुर के गोबरसही में गैस पाइपलाइन फटने से भीषण हादसा, पांच लोगों की मौत की आशंका
Instagram Cafe Tourism: कैफे की तस्वीरें देखकर बन रहा ट्रैवल प्लान, बदल रहा है घूमने का अंदाज