FASTag New Rules: ₹1,500 में सालभर का लोकल पास, जानें नियम

1 नवंबर से पात्र निजी वाहन मालिकों को मिलेगा रियायती वार्षिक लोकल पास। जानें ₹1,500 और ₹3,000 शुल्क, पात्रता और जरूरी शर्तें।

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FASTag New Rules: राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) पर नियमित रूप से आवागमन करने वाले और टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले स्थानीय नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने नेशनल हाईवे फीस नियम, 2008 में संशोधन करते हुए टोल प्लाजा के पास रहने वाले पात्र वाहन मालिकों के लिए रियायती वार्षिक लोकल फास्टैग पास (Concessional Annual Local Pass) की नई व्यवस्था अधिसूचित की है।
यह नया नियम आगामी 1 नवंबर 2026 से पूरे देश में प्रभावी हो जाएगा। इसके तहत टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिक सालभर के लिए मात्र 1,500 रुपये या 3,000 रुपये का एकमुश्त शुल्क देकर असीमित आवागमन की सुविधा हासिल कर सकेंगे। सरकार के इस कदम से रोजाना दफ्तर, कॉलेज, अस्पताल या व्यापार के सिलसिले में टोल पार करने वाले स्थानीय निवासियों का यात्रा खर्च काफी घट जाएगा।

FASTag New Rules: दो श्रेणियों में तय हुआ वार्षिक शुल्क, सालाना ₹2,820 तक की होगी बचत

सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, इस नए सालाना लोकल पास को टोल प्लाजा के भौगोलिक स्थान के आधार पर दो अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। यदि संबंधित टोल प्लाजा किसी नगरपालिका अथवा स्थानीय शहरी निकाय की सीमा से बाहर स्थित है, तो वहां के पात्र वाहन चालकों को सालभर के पास के लिए मात्र 1,500 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं, यदि टोल प्लाजा किसी नगरपालिका या नगर निकाय की सीमा के भीतर पड़ता है, तो वहां के लिए वार्षिक पास का शुल्क 3,000 रुपये निर्धारित किया गया है।
वर्तमान व्यवस्था की बात करें तो स्थानीय पात्र वाहन स्वामियों के लिए 360 रुपये प्रति माह का मासिक पास उपलब्ध है, जिसके हिसाब से सालभर में कुल 4,320 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। नए सालाना पास का विकल्प चुनने पर ग्रामीण या गैर-नगरपालिका क्षेत्र के टोल प्लाजा के निवासियों को साल में सीधे तौर पर 2,820 रुपये की शुद्ध बचत होगी। इसके साथ ही शहरी सीमा वाले टोल प्लाजा के उपभोक्ताओं को भी सालाना 1,320 रुपये की बचत का लाभ मिलेगा। वाहन मालिक अपनी सुविधा और बजट के आधार पर मौजूदा मासिक पास और इस नए वार्षिक पास में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

किसे मिलेगा इस रियायती लोकल पास का लाभ? जानिए मुख्य पात्रता शर्तें

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह विशेष रियायती पास हर वाहन के लिए उपलब्ध नहीं होगा, बल्कि इसके लिए कुछ कड़े दिशा-निर्देश तय किए गए हैं। सबसे प्रमुख शर्त यह है कि वाहन केवल गैर-व्यावसायिक यानी निजी उपयोग (Private/Non-Commercial) के लिए पंजीकृत होना चाहिए। व्यावसायिक वाहनों जैसे टैक्सी, कैब, पिकअप या ट्रकों को इस रियायती व्यवस्था से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, वाहन पर एक वैध और पूरी तरह सक्रिय (Functional) फास्टैग लगा होना अनिवार्य है।
वाहन मालिक का आधिकारिक निवास प्रमाण पत्र उस संबंधित टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के हवाई दायरे में होना जरूरी है। इसके सत्यापन के लिए स्थानीय निवास प्रमाण पत्र और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) में दर्ज पते का मिलान किया जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि यह रियायती पास केवल उसी एक विशिष्ट टोल प्लाजा पर मान्य होगा जिसके लिए इसे जारी किया गया है; इसे राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्य टोल प्लाजा पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

इन परिस्थितियों में नहीं जारी होगा नया पास, अपवादों पर भी रखें नजर

नियमों में कुछ स्पष्ट अपवाद भी शामिल किए गए हैं, जिनके तहत टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने के बावजूद वाहन मालिक को यह रियायती पास नहीं मिल सकेगा। यदि किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या एक्सप्रेसवे पर क्लोज्ड यूजर फीस कलेक्शन सिस्टम (Closed Toll System) लागू है, तो वहां यह लोकल पास काम नहीं करेगा। इसके साथ ही, यदि टोल प्लाजा को पार किए बिना स्थानीय आवागमन के लिए कोई वैध सर्विस रोड या वैकल्पिक संपर्क मार्ग पहले से उपलब्ध है, तो भी इस पास की पात्रता नहीं बनेगी।
इसलिए केवल दूरी के आधार पर पास मिलना तय नहीं माना जाना चाहिए। स्थानीय वाहन स्वामियों को आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका मार्ग इन अपवादों के दायरे में न आता हो। सरकार ने यह भी प्रावधान रखा है कि थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर पास की इन दरों में प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को नियमानुसार संशोधन किया जा सकता है।

FASTag New Rules: टोल प्लाजा पर 1 नवंबर से शुरुआत, 1 दिसंबर से मोबाइल ऐप पर भी सुविधा

सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, पात्र टोल प्लाजा के हेल्पडेस्क और पीओएस काउंटरों पर यह नया सालाना पास बनवाने की प्रक्रिया 1 नवंबर 2026 से जमीनी स्तर पर शुरू हो जाएगी। वाहन स्वामी अपने जरूरी पहचान और निवास दस्तावेज दिखाकर काउंटर से इसे अपने फास्टैग पर सक्रिय करवा सकेंगे।
वहीं, डिजिटल माध्यम से घर बैठे आवेदन करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए यह सुविधा ‘राजमार्गयात्रा’ (Rajmargyatra) मोबाइल ऐप पर 1 दिसंबर 2026 से लाइव कर दी जाएगी। इसके बाद वाहन चालक ऐप के जरिए अपने दस्तावेज अपलोड करके और ऑनलाइन भुगतान करके सीधे पास का नवीनीकरण या नया पंजीकरण करा सकेंगे। सरकार की इस पहल से हाईवे के नजदीकी कस्बों और गांवों के लाखों परिवारों को रोजाना के टोल खर्च और बार-बार रिचार्ज कराने की झंझट से स्थायी मुक्ति मिलने की उम्मीद है।

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