Delhi Crime: नाबालिग बेटे से गांजा सप्लाई कराने वाली मां गिरफ्तार, 43 पैकेट बरामद
चाणक्यपुरी के संजय कैंप में पुलिस ने 43 पैकेट संदिग्ध गांजा बरामद कर महिला को गिरफ्तार किया
Delhi Crime: राष्ट्रीय राजधानी के पॉश और राजनयिक गतिविधियों के केंद्र माने जाने वाले चाणक्यपुरी थाना क्षेत्र से समाज और कानून-व्यवस्था को झकझोर देने वाली एक घटना प्रकाश में आई है। यहां संजय कैंप झुग्गी बस्ती में दिल्ली पुलिस की सतर्कता से एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें एक मां अपने ही नाबालिग बेटे को नशे के अवैध कारोबार में धकेल रही थी। पुलिस के अनुसार, 39 वर्षीय महिला अपने नाबालिग पुत्र को कानून प्रवर्तन एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए ‘कूरियर’ और ‘पेडलर’ के रूप में इस्तेमाल कर रही थी ताकि शक होने पर बच्चे को आसानी से पकड़ा न जा सके।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग को संरक्षण में लिया और महिला को गिरफ्तार कर लिया है। इस संयुक्त तलाशी अभियान में पुलिस टीम ने कुल 43 पैकेट संदिग्ध गांजा बरामद कर जब्त किया है। आरोपी महिला के खिलाफ नशीले पदार्थों की रोकथाम अधिनियम (NDPS Act) के साथ-साथ बच्चों के शोषण से जुड़े किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) के तहत विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई है।
Delhi Crime: नाबालिग की तलाशी में मिले 6 पैकेट
घटना 28 सितंबर 2026 की शाम लगभग सात बजे की है, जब चाणक्यपुरी थाने की एक विशेष पुलिस टीम अपराध रोकथाम और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से संजय कैंप क्षेत्र में नियमित पैदल गश्त पर थी। इसी दौरान संकरी गलियों में पुलिस कर्मियों की नजर एक संदिग्ध नाबालिग लड़के पर पड़ी, जो पुलिस की वर्दी देखते ही घबराकर कदम पीछे खींचने लगा और छिपने का प्रयास करने लगा।
संदेह गहराने पर पुलिस टीम ने उसे तत्काल रोका और स्थानीय गवाहों की मौजूदगी में उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान लड़के के कपड़ों से प्लास्टिक के 6 छोटे-छोटे सीलबंद पैकेट बरामद हुए, जिनमें प्रथम दृष्टया व्यावसायिक बिक्री के लिए पैक किया गया गांजा पाया गया। जब पुलिस अधिकारियों ने बालक से पूछताछ की, तो उसने खुलासा किया कि ये पैकेट उसकी सगी मां ने ग्राहकों तक पहुंचाने और नकदी इकट्ठा करने के लिए दिए थे।
आरोपी मां के ठिकाने पर छापेमारी: कुल 43 पैकेट जब्त
नाबालिग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पुलिस दल ने बिना समय गंवाए झुग्गी बस्ती में संबंधित पते पर दबिश दी और आरोपी महिला को हिरासत में लिया, जिसकी पहचान पिंकी (उम्र 39 वर्ष) के रूप में हुई है। महिला पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में जब आरोपी महिला के ठिकाने और व्यक्तिगत सामान की तलाशी ली गई, तो उसके पास से ठीक उसी तरह पैक किए गए 37 और नशीले पदार्थों के पैकेट बरामद हुए।
इस प्रकार गश्त और छापेमारी की इस संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने कुल 43 पैकेट संदिग्ध गांजा जब्त किया। पुलिस ने मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करते हुए बरामद सामग्री का मौके पर ही रासायनिक फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से परीक्षण किया, जिसमें मादक पदार्थ होने की प्रारंभिक पुष्टि हुई। इसके उपरांत सभी पैकेट्स को विधिवत सील कर केस प्रॉपर्टी के रूप में सुरक्षित कर लिया गया है और नमूने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) को भेजे जा रहे हैं।
आदतन अपराधी निकली महिला: इस वर्ष तीसरी गिरफ्तारी
जांच के दौरान पुलिस को महिला के आपराधिक इतिहास की पड़ताल में चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी महिला पिंकी इलाके की कुख्यात और आदतन नशा तस्कर है। उसके खिलाफ नई दिल्ली जिले के विभिन्न थानों में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस (NDPS) एक्ट के तहत पहले से दो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, चालू वर्ष 2026 में नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में यह उसकी तीसरी गिरफ्तारी है। पूर्व में जमानत पर रिहा होने के बाद उसने पुलिस की नजरों से बचने के लिए एक नया और अमानवीय तरीका अपनाया और अपने नाबालिग बेटे को ही इस अवैध नेटवर्क की ढाल बना लिया। पुलिस का मानना है कि आदतन अपराधियों द्वारा बच्चों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चों पर पुलिस का ध्यान देर से जाता है और पकड़े जाने पर बाल संरक्षण कानूनों के कारण उन पर सीधी आपराधिक जिम्मेदारी नहीं थोपी जा सकती।
एनडीपीएस के साथ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का कड़ा शिकंजा
दिल्ली पुलिस ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी महिला के विरुद्ध दोहरे कानूनी प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। जहां एक ओर प्रतिबंधित मादक पदार्थों की बरामदगी और व्यावसायिक भंडारण के लिए एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं, वहीं अपने नाबालिग बच्चे को नशीली दवाओं की आपूर्ति जैसे संज्ञेय अपराध में जबरन धकेलने के लिए जुवेनाइल जस्टिस (JJ) एक्ट की धारा 77 और 78 के तहत भी आरोप तय किए गए हैं।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत किसी भी बच्चे को किसी नशीले पदार्थ, शराब या मनोदैहिक दवा की बिक्री या वितरण के लिए इस्तेमाल करना या उसे ऐसा पदार्थ देना एक गैर-जमानती और गंभीर अपराध है, जिसमें सात वर्ष तक के कठोर कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान है। वहीं पुलिस ने नाबालिग बालक को विधिक प्रक्रिया के तहत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) के समक्ष प्रस्तुत कर उसके समुचित संरक्षण, परामर्श और पुनर्वास की दिशा में कदम उठाए हैं।
बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की पड़ताल में जुटी विशेष टीमें
महिला की गिरफ्तारी के बाद नई दिल्ली जिला पुलिस इस मामले को केवल एक स्थानीय जब्ती तक सीमित नहीं मान रही है। जांच एजेंसियां अब इस पूरे अवैध नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए बैकवर्ड (आपूर्ति के स्रोत) और फॉरवर्ड (स्थानीय खरीदारों) लिंकेज की गहन तकनीकी और वित्तीय जांच कर रही हैं।
पुलिस इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि संजय कैंप जैसे घनी आबादी वाले इलाके में इतनी बड़ी संख्या में नशीले पदार्थों के पाउच किस थोक तस्कर या अंतरराज्यीय गिरोह द्वारा पहुंचाए जा रहे थे। साथ ही, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और स्थानीय संपर्कों की पड़ताल के जरिए यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या इलाके में अन्य बच्चों या किशोरों को भी इस सिंडिकेट का हिस्सा बनाया गया है।
Delhi Crime: बाल संरक्षण और नशे के खिलाफ चौतरफा निगरानी की जरूरत
चाणक्यपुरी का यह मामला इस कड़वी सच्चाई को रेखांकित करता है कि किस प्रकार संगठित अपराध से जुड़े तत्व कानूनी शिकंजे से बचने के लिए अपने ही बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाने से नहीं हिचकिचाते। राजधानी के झुग्गी-झोपड़ी बहुल इलाकों में बच्चों को नशे की लत और उसकी तस्करी दोनों से सुरक्षित रखना पुलिस प्रशासन, सामाजिक कल्याण विभागों और गैर-सरकारी संगठनों के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है।
इस सफल धरपकड़ से इलाके में सक्रिय छोटे तस्करों में भय का माहौल बना है, किंतु नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला को स्थायी रूप से तोड़ने के लिए अंतरराज्यीय स्रोतों पर नकेल कसना और वंचित वर्ग के बच्चों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
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