Bike Taxi Service: दिल्ली में बाइक टैक्सी बंद, ऐप ने भी बुकिंग लेना किया बंद, चलाने वालों पर 10 हजार तक का जुर्माना !
ओला , उबर, रैपिडो जैसी बाइक टैक्सी में अगर आप सस्ता सफर करते हैं, और अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो आपके लिए एक बूरी खबर है. अब आपका सस्ता सफर महंगा होने वाला है. अब आप और भी ज्यादा टैक्सी के लिए परेशान होने वाले हैं
दिल्ली में बाइक टैक्सी बंद !
ओला (OLA) , उबर (UBER), रैपिडो (RAPIDO) जैसी बाइक टैक्सी (Bike Taxi) में अगर आप सस्ता सफर करते हैं, और अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो आपके लिए एक बूरी खबर है. अब आपका सस्ता सफर महंगा होने वाला है. अब आप और भी ज्यादा टैक्सी (Taxi) के लिए परेशान होने वाले हैं.
बाइक टैक्सी चलाने वालों को देना होगा 10 हजार चालान !
अब दिल्ली में आपको बाइक सर्विस (Bike Service) नहीं मिल पाएगी. दरअसल नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में दिल्ली की अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार ने बाइक सर्विस बंद करने का आदेश जारी किया है. ये सर्कुलर दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) की ओर से जारी किया गया है. जिसमें बाइक पर सवारियां ले जाने वाले लोगों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. इसी के साथ नोटिस (Notice) में ये भी कहा गया है कि ऐसा न करने पर आरोपी पर भारी जुर्माना (Fine) भी लगाया जाएगा. वहीं ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) भी सस्पेंड (Suspend) कर दिया जाएगा.
मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत चेतावनी
दिल्ली सरकार (Delhi Government) की ओर से जारी नोटिस (Notice) में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 (Motor Vehicle Act) का हवाला देते हुए कहा कि. किसी भी तरह के दो पहिया (Two Wheeler) वाहनों पर सवारियों ले जाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा. अगर कोई भी ऐसा करते पाया गया तो उन्हें पहली बार में 5 हजार और दूसरी बार में 10 हजार रुपये का जुर्माना देने होगा. वहीं जुर्माना नहीं भरा गया तो एक साल तक की जेल (Jail) की सजा दी जाएगी. इसी के साथ बाइक भी सीज कर दी जाएगी.
कंपनियों पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना !
इस नोटिस के जारी होने से पहले केजरीवाल (Kejriwal) सरकार (Government) ने शहर में बिना परमीशन के बाइक टैक्सी (Bike Taxi) चला रहे लोगों को चेतावनी जारी की है. जिसमें सरकार ने कहा है कि स्कूटर-बाइक पर सवारियों को ले जाना मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) का उल्लंघन है. अगर इसका पालन नहीं किया गया तो एग्रीगेटर यानी कंपनियों पर 1 लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है.
ऐप पर भी बुकिंग बंद
इस रोक के बाद अब बाइक टैक्सी (Bike Taxi) की ऐप (App) पर बुकिंग भी बंद हो गई है. अब कमर्शियल व्हीकल (Commercial vehicle) के तौर पर जिस बाइक का रजिस्ट्रेशन (Registration) नहीं होगा वो कमर्शियल (Commercial) के रूप में इस्तेमाल नहीं होगी. जिससे कई लोगों के रोजगार पर भी प्रभाव पड़ेगा.