केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ SC पहुंची केजरीवाल सरकार, जानिए क्या है पूरा मुद्दा

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AAP on Centre Govenment Ordinance: दिल्ली की केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार द्वारा अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अध्यादेश की कड़ी निंदा करते हुए इसे असंवैधानिक बता रही है. दिल्ली सरकार ने अब इस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस अध्यादेश को अवैध बताते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है.

क्या है केंद्र सरकार के अध्यादेश में ?

बता दें कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में आईएएस और अन्य अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को मंजूरी देते हुए एक अध्यादेश पारित किया था, जिसे आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने सेवाओं पर नियंत्रण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कुचलने की साजिश करार दिया था. यह अध्यादेश दिल्ली में सेवाओं का नियंत्रण राज्य सरकार को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक हफ्ते बाद पारित किया गया था। इस फैसले में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और जमीन से जुड़े मामलों को बाहर रखा गया था. 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग एलजी के नियंत्रण में थे.

AAP अध्यादेश की प्रतियां जलाएगी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 3 जुलाई को पार्टी कार्यालय पर केंद्र सरकार के अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगे. वहीं, आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 6 से 13 जुलाई तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस अध्यादेश का विरोध करते हुए सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में हर चौराहे पर प्रतियां जलाएंगे.

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