Saurav Gurjar Arrest: महाभारत के ‘भीम’ सौरव गुर्जर मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में, शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप
गाचीबोवली पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में लिया, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
Saurav Gurjar Arrest: स्टार प्लस के ऐतिहासिक और चर्चित धारावाहिक ‘महाभारत’ में महाबली भीम का लोकप्रिय किरदार निभाने वाले अभिनेता और पूर्व पेशेवर पहलवान सौरव गुर्जर गंभीर कानूनी संकट में घिर गए हैं। हैदराबाद पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत गाचीबोवली थाने की पुलिस टीम ने सौरव गुर्जर को मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमिग्रेशन अधिकारियों की मदद से हिरासत में ले लिया है। एक 29 वर्षीय महिला द्वारा शादी का झूठा झांसा देकर वर्षों तक शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न करने के लगाए गए संगीन आरोपों के उपरांत यह सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है।
अदालत में पेशी के पश्चात विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले की संवेदनशीलता और जांच की आवश्यकता को देखते हुए सौरव गुर्जर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारागार भेजने का आदेश जारी कर दिया है। पुलिस ने अभिनेता के देश छोड़कर बाहर जाने की आशंका को देखते हुए उनके विरुद्ध पहले ही लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी करा रखा था, जिसके चलते जैसे ही वे विदेश से मुंबई पहुंचे, सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें दबोच लिया।
Saurav Gurjar Arrest: सोशल मीडिया से शुरू हुआ संपर्क
पीड़िता द्वारा पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किए गए विस्तृत बयान के अनुसार, दोनों के मध्य जान-पहचान वर्ष 2021 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए प्रारंभ हुई थी। धीरे-धीरे यह संपर्क व्हाट्सएप संदेशों और नियमित वॉयस व वीडियो कॉल्स में तब्दील हो गया, जिससे दोनों के बीच आत्मीयता बढ़ती चली गई। दोनों की पहली औपचारिक और व्यक्तिगत मुलाकात 25 दिसंबर 2021 को हुई थी।
महिला का आरोप है कि पहली ही व्यक्तिगत मुलाकात के दौरान सौरव गुर्जर ने उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाया कि वे उनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं और शीघ्र ही विवाह बंधन में बंधकर उन्हें पत्नी का पूरा सामाजिक और पारिवारिक दर्जा देंगे। पीड़िता का कहना है कि अभिनेता ने शुरुआत में अपने पूर्व वैवाहिक जीवन का सच छिपाए रखा था और बाद में जब सच्चाई सामने आई, तब भी उन्होंने यह दावा करते हुए रिश्ते को जारी रखा कि वे जल्द ही समस्त औपचारिकताएं पूरी कर उनके साथ नया जीवन शुरू करेंगे।
अमेरिका की सुरक्षित नौकरी छुड़वाई: हैदराबाद में लिव-इन और अचानक दूरी
दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, जब सौरव गुर्जर विदेश में थे, तब उन्होंने महिला को भारत लौटकर संयुक्त रूप से एक नया व्यावसायिक उपक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव दिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि अभिनेता के भविष्य को लेकर दिखाए गए सुनहरे सपनों और शादी के पक्के आश्वासनों पर भरोसा करके उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में अपनी एक अच्छी और सुरक्षित कॉरपोरेट नौकरी छोड़ दी। नौकरी से त्यागपत्र देकर वे भारत लौट आईं और अभिनेता के साथ विभिन्न स्थानों पर यात्राएं करने लगीं।
शिकायत के ब्योरे के मुताबिक, अक्टूबर 2025 से लेकर मार्च 2026 के मध्य दोनों हैदराबाद के गाचीबोवली और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय तक साथ रहे। पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान वैवाहिक संबंधों का निरंतर झांसा देकर उनका यौन शोषण किया गया। किंतु मार्च 2026 के उपरांत अभिनेता के व्यवहार में अप्रत्याशित बदलाव आने लगा। जब भी महिला द्वारा विवाह की तिथि तय करने या भविष्य की रूपरेखा पर बात की जाती, अभिनेता उनका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर देते और कई-कई हफ्तों के लिए पूरी तरह लापता हो जाते। इस उपेक्षा और धोखे के कारण महिला को गंभीर मानसिक अवसाद, भावनात्मक आघात और भारी वित्तीय क्षति का सामना करना पड़ा।
भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत प्राथमिकी: लुक आउट सर्कुलर से गिरफ्तारी
लगातार हो रही प्रताड़ना और धोखे से व्यथित होकर पीड़िता ने अगस्त माह में हैदराबाद के गाचीबोवली पुलिस थाने में औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले के तथ्यों की प्रारंभिक जांच के उपरांत नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत आपराधिक मामला पंजीकृत किया। यह धारा शादी, नौकरी या पहचान का झूठा वादा करके या धोखे से यौन संबंध बनाने के गंभीर अपराधों से संबंधित है, जिसमें दोषी पाए जाने पर कठोर कारावास का प्रावधान है।
चूंकि अभिनेता लगातार समन से बच रहे थे और उनके विदेश भागने की प्रबल संभावना थी, इसलिए जांच अधिकारी के अनुरोध पर आव्रजन ब्यूरो को लुक आउट सर्कुलर जारी करने हेतु अधिकृत किया गया। मध्य पूर्व के एक देश से यात्रा पूरी कर जैसे ही सौरव गुर्जर 17-18 सितंबर की दरमियानी रात मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचे, सिस्टम में अलर्ट जारी हो गया। हवाई अड्डा अधिकारियों ने उन्हें तुरंत रोक लिया और सूचना पाकर मुंबई पहुंची गाचीबोवली पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर हैदराबाद ले आई।
खेल से लेकर अभिनय तक का सफर: विवादों से धूमिल हुई छवि
मध्य प्रदेश के डबरा (ग्वालियर) के मूल निवासी सौरव गुर्जर ने अपने करियर की शुरुआत पारंपरिक पहलवानी से की थी। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर किकबॉक्सिंग और कुश्ती में अपनी शारीरिक क्षमता का लोहा मनवाया। इसके पश्चात उन्होंने मनोरंजन जगत का रुख किया और स्टार प्लस के भव्य धारावाहिक ‘महाभारत’ में भीम का प्रभावशाली किरदार निभाकर घर-घर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई।
अभिनय के अतिरिक्त उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेशेवर कुश्ती महासंघ (WWE) के ‘NXT’ ब्रांड में ‘इंडस शेर’ (Indus Sher) टैग टीम के तहत सांगा के नाम से रिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्म ‘ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन – शिवा’ में मुख्य विलेन के एक सहयोगी ‘जोरावर’ के रूप में अपनी एक्शन क्षमता का प्रदर्शन भी किया था। पेशेवर स्तर पर ताकत और अनुशासन के प्रतीक माने जाने वाले अभिनेता पर इस प्रकार के गंभीर और अनैतिक आरोप लगना उनके प्रशंसकों और उद्योग जगत के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है।
न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस जांच का अगला चरण
हैदराबाद पुलिस के अनुसार, शनिवार को विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की गंभीरता, पीड़िता के धारा 183 बीएनएसएस (पूर्ववर्ती 164 सीआरपीसी) के तहत दर्ज कराए गए न्यायिक बयानों और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का संज्ञान लिया। न्यायालय ने रविवार को विधिवत आदेश पारित करते हुए आरोपी सौरव गुर्जर को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
गाचीबोवली पुलिस अब पीड़िता द्वारा प्रस्तुत किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, दोनों के बीच हुए व्हाट्सएप चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स, हवाई यात्राओं के टिकट्स और होटल व रिहायशी परिसरों में ठहरने के दस्तावेजी प्रमाणों की फॉरेंसिक जांच करा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि न्यायिक हिरासत की अवधि के दौरान आवश्यकता पड़ने पर पुलिस रिमांड की अर्जी दाखिल कर अभिनेता से आमने-सामने विस्तृत पूछताछ की जाएगी।
Saurav Gurjar Arrest: निष्कर्ष
महाभारत के ‘भीम’ सौरव गुर्जर की मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तारी और 14 दिनों की न्यायिक रिमांड यह स्पष्ट करती है कि कानून के समक्ष किसी भी व्यक्ति का सेलिब्रिटी कद या रसूख आड़े नहीं आ सकता। शादी का झांसा देकर महिलाओं के साथ होने वाले भावनात्मक और शारीरिक छल के मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 एक सख्त विधिक ढाल बनकर उभरी है। अब इस पूरे प्रकरण की दिशा पुलिस द्वारा जुटाए जाने वाले डिजिटल व दस्तावेजी साक्ष्यों और न्यायालय में होने वाली आगामी सुनवाइयों के आधार पर तय होगी, जहां दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का संपूर्ण विधिक अवसर प्राप्त होगा।
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