सहारा में निवेश किए गए पैसे को वापिस रिफंड करने के लिए पोर्टल खुल चुका है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीआरसीएस – सहारा रिफंड पोर्टल को मंगलवार 18 जुलाई 2023 को लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से सहारा में वर्षों से जिन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ था। उन्हें वह वापिस मिलने की उम्मीद जगी है। लेकिन निवेशकों ने जैसे की सहारा रिफंड पोर्टल पर जाने के लिए सहकारिता मंत्रालय के वेबसाइट पर विजिट किया। तो उनको निराशा हाथ लगी। क्योंकि रिफंड पोर्टल की वेबसाइट खुल ही नहीं रही है।
आनलाईन शिकायत कर रहे निवेशकर्ता
सहारा के कई निवेशक पोर्टल नहीं चलने की वजह से परेशान है। जिसकी वजह से वह आनलाईन के शिकायत भी दर्ज करवा रहे हैं। साथ ही ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल भी है। निवेशकों को सहकारिता मंत्रालय के वेबसाइट https://cooperation.gov.in पर क्लिक करना होगा. रिफंड पाने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आनलाईन जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
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कैसे कर सकते हैं पैसे का रिफंड
निवेशकों के पास आधार कार्ड से लिंक किया हुआ बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर होना जरुरी है। साथ ही उन्होंने सहारा के स्वामित्व वाली सहकारी समितियों में जो पैसे जमा किए गए थे, उसका सबूत देना होगा। पैसे को रिफंड के लिए आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटी आपके द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों को वेरिफाई करेगी। और उसके बाद स्टेटस को 15 दिनों के भीतर SMS या पोर्टल के जरिए सूचित किया जाएगा। या फिर ऑनलाइन क्लेम करने के लिए 45 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा. निवेशकों को ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देना होगा. किसी भी तकनीकी दिक्कत आने पर टोल फ्री नंबर 18001036891 या 18001036893 पर डिपॉजिटर्स संपर्क कर सकते हैं।
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