Politics News: मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी पर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला राहुल गांधी को नहीं मिली राहत

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Politics News: पिछले कुछ दिनों से शांत हुई सियासी हलचल एक बार फिर से आज सुबह गर्म हो गई है. मोदी सरनेम केस में गुजरात हाईकोर्ट आज राहुल गांधी केस पर अपना फैसला सुनाएगा। चुनावों के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि देश का पैसा लूटकर भागने वाले मोदी ही क्यों है। जिसके बाद उन पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रणेश मोदी द्वारा राहुल गांधी पर मोदी सरनेम को गलत तरीके से प्रयोग करने पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया। जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। आज यानि 7 जुलाई को राहुल गांधी की सजा पर गुजरात हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखा है। अब राहुल गांधी इस फैसले के विरूध्द सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटा सकते है।

 

क्या है मानहानि और कितनी मिलती है सजा

 

भारतीय दंड संहिता यानि (IPC) की धारा 499 के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने मान-सम्मान, शौहरत, यश इत्यादी को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। इस कानून की अवमानना पर मानहानि का मुकदमा चलाया जाता है। जिसमें की सख्त सजाओं से लेकर जुर्माना भरने तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे में मानहानि के आरोपी पर धारा 500 के तहत दो साल की सजा तथा जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान है।

 

राहुल को सजा के फैसले के बाद तुरंत मिली थी जमानत

 

राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा का फैसला सुनाया था। जिसके बाद राहुल को तुरंत जमानत भी मिल गई थी। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिनों का समय दिया था. अपील ना करने की स्थिति में राहुल गांधी को कोर्ट में सरेंडर करना पड़ सकता है। यदि गुजरात हाईकोर्ट से भी राहुल गांधी की याचिका खारिज होती है। तो फिर उनके पास सुप्रीम कोर्ट का रूख करने का विकल्प मौजूद रहेगा।

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