अश्लील कंटेंट पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, पांच OTT प्लेटफॉर्म ब्लॉक, IT Act की धारा 69A के तहत हुई कार्रवाई
अश्लील कंटेंट पर केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, MoodXVIP, Koyal PlayPro, Digi Movieplex, Feel और Jugnu ब्लॉक; IT Act धारा 69A के तहत एक्शन,
OTT Platforms: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को पांच OTT प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का आधिकारिक आदेश जारी किया। ये पांच प्लेटफॉर्म हैं MoodXVIP, Koyal PlayPro, Digi Movieplex, Feel और Jugnu। सरकार ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इन सभी प्लेटफॉर्म को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया है।
OTT Platforms: किस कानून के तहत हुई कार्रवाई?
यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत की गई है। यह धारा सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार देती है। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 और अश्लीलता विरोधी कानूनों का भी उल्लंघन इन प्लेटफॉर्म ने किया था।
क्यों महत्वपूर्ण है यह कदम?
डिजिटल युग में OTT प्लेटफॉर्म पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट की बाढ़ आती जा रही है। कई छोटे और गैर-जिम्मेदार OTT प्लेटफॉर्म दर्शकों को आकर्षित करने के लिए अश्लील सामग्री का सहारा लेते हैं। यह न केवल सार्वजनिक शालीनता को नुकसान पहुंचाता है बल्कि बच्चों और युवाओं पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक शालीनता बनाए रखना, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नैतिक सामग्री मानकों को लागू करना है।
OTT Platforms: OTT नियमन की दिशा में बड़ा कदम
यह कार्रवाई उस व्यापक प्रयास का हिस्सा है जिसके तहत सरकार डिजिटल और OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट नियमन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में OTT प्लेटफॉर्म के लिए स्व-नियमन और शिकायत निवारण व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। जो प्लेटफॉर्म इन नियमों का पालन नहीं करते और अश्लील सामग्री परोसते हैं उन पर सरकार सख्त कार्रवाई करती है। इस ब्लॉकिंग से एक स्पष्ट संदेश गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कानूनी और नैतिक सीमाओं का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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