MP Sugar Hoarding: मध्य प्रदेश में चीनी जमाखोरी पर सख्ती, डीलरों के लिए 4000 क्विंटल की सीमा

डीलर 4000 क्विंटल से ज्यादा चीनी नहीं रख सकेंगे, 30 दिन से अधिक भंडारण पर कार्रवाई

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MP Sugar Hoarding: त्योहारी सीजन से पहले घरेलू खुदरा बाजार में चीनी की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने और मुनाफाखोरों द्वारा की जाने वाली कृत्रिम जमाखोरी को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करते हुए राज्य के सभी चीनी व्यापारियों और डीलरों के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित कर दी है। नए सरकारी निर्देशों के अनुसार, राज्य में कोई भी थोक व्यापारी या डीलर 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा।

इसके साथ ही भंडारण की समय-सीमा पर भी कड़ा पहरा बैठा दिया गया है। किसी भी डीलर को अपनी खरीदी गई चीनी को 30 दिनों से अधिक समय तक गोदामों में डंप रखने की अनुमति नहीं होगी। व्यापारियों को निर्धारित समयावधि के भीतर स्टॉक को खुदरा बाजार में उतारना अनिवार्य होगा। सभी डीलरों को भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर अपने दैनिक और साप्ताहिक स्टॉक की सटीक जानकारी नियमित रूप से दर्ज करनी होगी।

MP Sugar Hoarding: सभी जिला कलेक्टरों को औचक निरीक्षण के सख्त निर्देश

खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मंत्रालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद बताया कि इस आदेश के त्वरित क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, खाद्य नियंत्रकों और आपूर्ति अधिकारियों को विशेष दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य खुले बाजार में चीनी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना और बिचौलियों द्वारा पैदा किए जाने वाले कृत्रिम अभाव को जड़ से समाप्त करना है।

राज्य सरकार ने साफ किया है कि जिला स्तर पर राजस्व और खाद्य विभाग के संयुक्त उड़नदस्ते गठित किए जा रहे हैं, जो थोक मंडियों और निजी वेयरहाउसों का औचक निरीक्षण करेंगे। यदि किसी भी डीलर के पास निर्धारित 4,000 क्विंटल से अधिक स्टॉक पाया गया या 30 दिन से पुराने स्टॉक का भौतिक सत्यापन हुआ, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अतिरिक्त माल को तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया जाएगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और राशन दुकानों को नियमों से छूट

सरकारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि भंडारण और स्टॉक की यह सीमा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत आने वाले सरकारी खाद्यान्न भंडार पर बिल्कुल लागू नहीं होगी। राज्य सरकार, नागरिक आपूर्ति निगम अथवा अधिकृत एजेंसियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों (राशन दुकानों) के जरिए गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को बांटी जाने वाली चीनी का बफर स्टॉक पहले की तरह बना रहेगा।

प्रशासन का कहना है कि यह पाबंदी पूरी तरह से निजी वाणिज्यिक कारोबारियों और खुले बाजार के सट्टेबाजों पर केंद्रित है। राशन कार्ड धारकों को मिलने वाली रियायती चीनी के वितरण तंत्र पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि खुले बाजार में कीमतें नियंत्रित रहने से आम उपभोक्ताओं को भी सीधे तौर पर राहत मिलेगी।

बल्क कंज्यूमर्स के लिए कड़े नियम: मिठाई निर्माताओं के लिए 15 दिन की सीमा

थोक उपभोक्ताओं यानी ‘बल्क कंज्यूमर्स’ (Bulk Consumers) के लिए भी सरकार ने विशेष मानक तय किए हैं। ऐसे सभी औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान—जैसे हलवाई, बड़ी मिष्ठान्न श्रृंखलाएं, बेकरी उद्योग, शीतल पेय निर्माता और पैकेज्ड फूड प्रोसेसिंग इकाइयां—जो उत्पादन या कच्चे माल के रूप में प्रतिमाह 10 मीट्रिक टन या उससे अधिक चीनी का उपभोग करते हैं, वे अपनी कुल आवश्यकता के 15 दिनों से अधिक का स्टॉक एक समय में भंडारित नहीं कर सकेंगे।

इस श्रेणी में वे ही इकाइयां शामिल मानी जाएंगी जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान औसत मासिक खपत के रूप में कम से कम 100 मीट्रिक टन चीनी का इस्तेमाल किया हो। इस पाबंदी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बड़े औद्योगिक घराने भारी मात्रा में चीनी खरीदकर गोदामों में न भर लें, जिससे खुदरा बाजार में आम नागरिकों के लिए आपूर्ति प्रभावित न हो।

खुदरा बाजार में ₹74 प्रति किलो तक पहुंचा भाव, इसलिए उठाया गया कदम

मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा उठाया गया यह सख्त कदम बाजार में आई हालिया असामान्य मूल्य वृद्धि का सीधा परिणाम है। पिछले कुछ दिनों के दौरान राज्य के कई शहरों में खुदरा चीनी की कीमतें 70 से 74 रुपये प्रति किलोग्राम के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई थीं, जिससे आम परिवारों का मासिक बजट गड़बड़ा गया था।

उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय आंकड़ों के अनुसार, देश भर में चीनी का औसत खुदरा मूल्य बढ़कर 64.24 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है, जो पूर्ववर्ती सप्ताह के 63.12 रुपये के मुकाबले 1.77 प्रतिशत की तीव्र साप्ताहिक वृद्धि दर्शाता है। कीमतों के इस अप्रत्याशित उछाल को भांपते हुए केंद्र सरकार ने जहां एक ओर 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात (Duty-Free Import) को मंजूरी दी है और चीनी के वाणिज्यिक निर्यात पर रोक लगाई है, वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य स्तर पर आंतरिक जमाखोरी को रोकने के लिए यह सघन अभियान छेड़ दिया है।

ऑनलाइन पोर्टल पर दैनिक मॉनिटरिंग और व्यापार जगत पर प्रभाव

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के केंद्रीय पोर्टल पर राज्य के प्रत्येक लाइसेंसी डीलर की डिजिटल प्रोफाइलिंग अनिवार्य कर दी गई है। डीलरों को यह दर्ज करना होगा कि उन्होंने किस मिल से कितनी चीनी खरीदी, गोदाम में कितना माल शेष है और प्रतिदिन विभिन्न खुदरा विक्रेताओं को कितनी मात्रा बेची गई। इस रियल-टाइम डिजिटल ट्रैकिंग से कागजी हेराफेरी और बेनामी भंडारण की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

व्यापारिक दृष्टि से इस नियम के लागू होने के बाद बड़े मिठाई निर्माताओं और पेय निर्माताओं को अपनी खरीद प्रणाली में बदलाव करना होगा। उन्हें अब लंबी अवधि के बड़े सौदे करने के बजाय 15-15 दिनों के चक्र में रोटेशनल खरीदारी करनी पड़ेगी। हालांकि इससे व्यापारियों की लॉजिस्टिक लागत में मामूली अंतर आ सकता है, किंतु बाजार में नकदी और माल का प्रवाह लगातार बना रहेगा।

MP Sugar Hoarding: पारदर्शिता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि यदि कोई भी दुकानदार निर्धारित दरों से अधिक कीमत वसूलता है या एमआरपी से छेड़छाड़ करता है, तो नागरिक तत्काल जिला उपभोक्ता हेल्पलाइन या सीएम हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

आने वाले नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के बड़े त्योहारी सीजन को देखते हुए यह नीति राज्य में मिठास को महंगाई के कड़वे घूंट से बचाने में ढाल का काम करेगी। प्रशासन ने सख्त संदेश दिया है कि आम नागरिकों के हक पर डाका डालने वाले मुनाफाखोरों और कृत्रिम अभाव पैदा करने वाले सिंडिकेट्स को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

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