Rahul Gandhi: राहुल गांधी… दोषी… सजा… बेल…, आखिर क्या है चार साल पूराना मामला जानिए.
चार साल पुराने केस में राहुल गांधी को कोर्ट ने आखिरकार दो साल की सजा सुना दी है. लेकिन सजा सुनाने के थोड़ी दे बाद ही राहुल गांधी ने जमानच याचिका दायर की जहां कोर्ट ने राहुल गांधी को बेल भी दे दी है.
‘मोदी’ सरनेम के बयान पर सजा
13 अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मोदी सरनेम पर विवादित बयान दिया था. जिसके बाद वे उस बयान को लेकर सुर्खियों में छा गए है. सरकरा उनके इस बयान की आलोचन कर रही थी. फिर मामला सूरत कोर्ट में पहुंचा. जहां इस मामले को लेकर कोर्ट में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आखिरी बार अक्टूबर 2021 को पहुंचे थे. इस मामले में अंतिम बहस 17 मार्च 2023 को हुई. जिसके बाद कोर्ट ने आज मामले पर अपना फैसला दे दिया जहां कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया.
कर्नाटक में दिया था बयान
2019 में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कथित तौर पर कहा था कि “क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?”. बयान के बाद बीजेपी राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को घेरने लगी. वहीं मामले को लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी (Purnesh Modi) ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. आपको बता दें कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ये विवादित बयान कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी. उस समय इस बयान को बीजेपी (BJP) ने चुनावी मुद्दा भी बनाया था
ये दिया था बयान
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने रैली के दौरान सवाल उठाते हुए कहा था कि, नीरव मोदी (Nirav Modi), ललित मोदी (Lalit Modi), नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) का सरनेम एक ही क्यों है?. जिसके बाद पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच गया. वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने इस बयान को समुदायीक मुद्दा भी बनाया. जहां लोगों ने कहा कि पूरे समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.
सुनवाई में राहुल के बयान
सुनवाई के दौरान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा था कि, मैं राजकीय नेता हूं और इस नाते से भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए मैंने ऐसा बयान दिया था. मैंने जो कहा, वह मेरा फर्ज था. मैंने हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है. मेरा इरादा कभी गलत या किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था.