Imran Khan 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे
Imran Khan 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे
Imran Khan एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। इमरान खान इस नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी ओर से जल्द याचिका दाखिल की जाएगी और तत्काल सुनवाई की मांग की जाएगी। यह पूरा मामला मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में 10 अक्टूबर को हुए एक प्रदर्शन से जुड़ा है। उस प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध जताया गया था और उनके इस्तीफे की मांग की गई थी। इमरान खान भी उसमें शामिल हुए थे और उन्हें हिरासत में लिया गया था। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने गांवदेवी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद मामला FRRO तक पहुंचा और नोटिस जारी हो गया।
Imran Khan: बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी
इमरान खान FRRO के उस आदेश को चुनौती देंगे जिसमें उन्हें तय समयसीमा के अंदर भारत छोड़ने को कहा गया है। याचिका दाखिल होने के बाद इसे तत्काल सुनवाई के लिए पेश किए जाने की संभावना है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ के सामने हो सकती है। हालांकि सुनवाई की तारीख और अदालत का रुख याचिका दाखिल होने के बाद ही साफ होगा।
अभिनेता की ओर से एमजेडएम लीगल एलएलपी के वकील जुल्फिकार मेमन, परवेज मेमन और चिराग नाइक पैरवी करेंगे। कानूनी टीम FRRO के आदेश को अदालत में चुनौती देकर राहत पाने की कोशिश करेगी। इमरान खान के पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है, जो उन्हें भारत आने और रहने की सुविधा देता है लेकिन भारतीय नागरिकता नहीं देता।
10 अक्टूबर के प्रदर्शन के बाद हुई कार्रवाई
यह मामला 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित प्रदर्शन से शुरू हुआ। प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध जताया गया और इस्तीफे की मांग उठाई गई। इमरान खान भी इसमें शामिल हुए और उन्हें हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने गांवदेवी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
सोमैया ने आरोप लगाया कि अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद इमरान खान ने राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा लेकर विदेशी नागरिकों से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को आगे की कार्रवाई के लिए FRRO के पास भेज दिया। इसके बाद इमिग्रेशन अधिकारियों ने नोटिस जारी कर दिया।
FRRO ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का दिया निर्देश
पुलिस से शिकायत मिलने के बाद FRRO ने इमरान खान को देश छोड़ने का नोटिस जारी किया। नोटिस में उनकी अमेरिकी नागरिकता का जिक्र करते हुए प्रदर्शन में भागीदारी को नियमों का उल्लंघन माना गया है। आदेश के मुताबिक अभिनेता को 28 अक्टूबर या उससे पहले भारत छोड़ना होगा।
इमरान खान के पास OCI कार्ड है। भारत की 2005 की OCI योजना भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को आजीवन वीजा जैसी सुविधा देती है। लेकिन OCI कार्डधारक भारतीय नागरिक नहीं होते। उन्हें मतदान करने या चुनाव लड़ने जैसे राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के तहत केंद्र सरकार किसी विदेशी नागरिक को भारत में या किसी खास क्षेत्र में रहने से रोक सकती है। इसी व्यवस्था के तहत नोटिस जारी किए जाने की बात सामने आई है।
इमरान खान अब बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं। FRRO के नोटिस के खिलाफ याचिका दाखिल होने के बाद अदालत का रुख महत्वपूर्ण होगा। 10 अक्टूबर के मुंबई प्रदर्शन के बाद शुरू हुई यह कार्रवाई अभिनेता को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का आदेश दे चुकी है। OCI कार्ड होने के बावजूद राजनीतिक गतिविधि को लेकर नियम सख्त हैं। अदालत में सुनवाई के बाद ही साफ होगा कि इमरान खान को राहत मिलती है या नोटिस पर अमल करना पड़ता है। मामला अभी प्रारंभिक चरण में है और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हैं।
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