Hathras News: हाथरस गैंगरेप में तीन आरोपी बरी, संदीप दोषी करार, वारदात का मुख्य आरोपी था संदीप

यूपी के हाथरस में हुए गैंगरेप हत्याकांड के 4 में से 3 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. वहीं मुख्य आरोपी संदीप सिंह को ग़ैर इरादतन हत्या और SC-ST एक्ट में दोषी करार दिया गया है. तीन आरोपी लवकुश, रवि, राम कुमार के परिजनों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. जिसकी जानकारी पीड़‍िता के अध‍िवक्‍ता मह‍िपाल स‍िंह ने दी है.

0

Hathras News: यूपी के हाथरस में हुए गैंगरेप हत्याकांड ( Hatras Gang Rape) के 4 में से 3 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. वहीं मुख्य आरोपी संदीप सिंह (Sandeep singh) को ग़ैर इरादतन हत्या और SC-ST एक्ट में दोषी करार दिया गया है. तीन आरोपी लवकुश, रवि, राम कुमार के परिजनों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. जिसकी जानकारी पीड़‍िता के अध‍िवक्‍ता मह‍िपाल स‍िंह (Advocate Mahipal singh) ने दी है.

हाथरथ गैंग रेप में एक को सजा

बुलगढ़ी में 14 सितंबर 2020 को युवती पर हमला हुआ था. जिसके बाद युवती के भाई ने गांव के ही संदीप (Sandeep singh) के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. पीड़िता के बयानों के आधार पर रवि, रामू और लवकुश के नाम पर बाद में और धाराएं बढ़ाई गईं.

इलाज के दौरान हुई थी मौत

28 सितंबर को इलाज के लिए पीड़िता को अलीगढ़ (Aligarh) से दिल्ली रेफर किया गया. वहीं 29 को उसकी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल (Safdarjung Hospital) में मौत हो गई. मौत के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया. जिसके बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi), प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi), भाीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद (Chandra Shekhar Azad) के साथ देशभर के नेता, संगठनों से जुड़े लोग बूलगढ़ी पहुंचे थे.

सीबीआई ने की मामले की जांच

जिसके बाद मामला सीबीआई (CBI) तक पहुंचा. जहां मामले में 67 दिन की जांच के बाद 18 दिसंबर 2020 को चारों आरोपितों के उपर सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर कोर्ट में दिया गया. जिसके बाद मामले में 4 जनवरी 2021 को पहली सुनवाई हुई. मामले में सीबीआई (CBI) ने 104 लोगों को गवाह बनाया था. इनमें से कोर्ट में 35 लोगों की गवाही हुई थी

चार में से तीन आरोपी बरी

गुरुवार को चारों आरोपितों को कड़ी सुरक्षा में अलीगढ़ (Aligarh) जेल से हाथरस (Hatras) की स्पेशल एससी-एसटी कोर्ट (ST-SC Court) में पेशी पर लाया गया. जहां त्रिलोक पाल सिंह (Trilok Pal Singh) की अदालत (Court) ने फैसला सुनाते हुए चार में से तीन रवि, रामू और लवकुश को बरी कर दिया.

आपको यह भी पसंद आ सकता है
Leave A Reply

Your email address will not be published.