पूर्व पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

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Tohsakhana Case News: क्रिकेटर से राजनेता बने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हैं। जिसमें हाईकोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत को इमरान खान के विरूध्द एक सप्ताह के अंदर फैसला सुनाने का आदेश दिया हैं। सेशन कोर्ट ने इमरान खान के विरूध्द 10 मई को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में अभियोग लगाया था। और मामले की स्वीकार्यता से संबंधित सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया था। इमरान ने मामलें के संबंध में निचली अदालत के आदेश को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इमरान के दावे को कमजोर बताते हुए याचिका को खारिज कर दिया था।

 

क्या हैं तोशाखाना केस का मामला

 

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मिले सरकारी तोहफों की गैर-कानूनी तरीके से बिक्री करने का मामला राष्ट्रीय राजनीति में उस समय बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। जब इमरान खान को पाकिस्तान चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री द्वारा झूठे बयान और गलत घोषणाएं करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।

प्रसिध्द पाकिस्तानी अखबार “द डॉन” के मुताबिक, निचली अदालत के फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने चार जुलाई को मामले को वापस निचली अदालत के पास भेज दिया। जिससे 8 कानूनी सवालों के जवाब लेकर 7 दिनों के भीतर फिर से मामले की कार्रवाई शुरू की जा सकें। इमरान खान की तरफ से याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ वकील ख्वाजा हैरिस अहमद ने कहा, कि निचली अदालत के फैसले को तब तक वरीयता ना दी जाए. जब तक सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को संज्ञान में ना लें। इमरान खान के खिलाफ की गई यह कार्यवाही किसी भी तरीके से संवैधानिक व कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं आती हैं।

 

 

 

 

 

 

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