Dhruv Rathee: गुरुग्राम में ध्रुव राठी के घर के बाहर चस्पा हुआ समन, 17 अक्टूबर को साकेत कोर्ट में सुनवाई

Dhruv Rathee: गुरुग्राम में यूट्यूबर ध्रुव राठी के आवास पर साकेत कोर्ट का समन चस्पा किया गया। 2018 के BJP IT Cell वीडियो पर मानहानि केस, सुनवाई 17 अक्टूबर।

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Dhruv Rathee: गुरुग्राम में यूट्यूबर ध्रुव राठी के घर के बाहर दिल्ली की साकेत कोर्ट का समन चस्पा किया गया है। यह मामला साल 2018 में उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए ‘BJP IT Cell Part-2’ वीडियो से जुड़ा है। भाजपा आईटी सेल के सदस्य विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे ने इस वीडियो को लेकर आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता पक्ष के अनुसार ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं, इसलिए समन तामील कराने में लंबे समय से दिक्कत आ रही थी। केस की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को तय है। गुरुग्राम के सेक्टर-56 स्थित केंद्रीय विहार सोसाइटी में उनके आवास के बाहर नोटिस चस्पा किया गया। अदालत ने शिकायतकर्ता पक्ष को कर्मचारी के साथ जाने की अनुमति दी थी।

Dhruv Rathee: 2018 के वीडियो को लेकर दर्ज कराया गया केस

शिकायतकर्ता विकास पांडे का आरोप है कि ध्रुव राठी ने 2018 में ‘BJP IT Cell Part-2’ नाम का वीडियो अपलोड किया था। वीडियो में उनके और भाजपा आईटी सेल के खिलाफ ऐसे आरोप लगाए गए जिनसे व्यक्तिगत और सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। शिकायत के मुताबिक वीडियो में भाजपा आईटी सेल के जरिए रिश्वत देने की कोशिश और ध्रुव राठी को बदनाम करने के लिए 50 लाख रुपये की पेशकश जैसे दावे किए गए थे।

विकास पांडे ने इन आरोपों को निराधार बताया और अदालत में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया। अब समन तामील हो जाने के बाद मामले में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। समन जारी होना अपने आप में आरोपों को साबित नहीं करता। फैसला न्यायिक प्रक्रिया के तहत तथ्यों और दावों पर आधारित होगा।

कई साल से समन तामील कराने की कोशिश

शिकायतकर्ता पक्ष के अनुसार अदालत ने जुलाई 2019 में पहली बार ध्रुव राठी को समन जारी किया था। कई वर्षों तक तामील कराने में कठिनाई आई। पक्ष ने अदालत को बताया कि ध्रुव राठी आमतौर पर ऑस्ट्रिया में रहते हैं, इसलिए नोटिस पहुंचाना मुश्किल हो रहा था। शिकायतकर्ता के वकील सुशांत कुमार के मुताबिक फोन पर संपर्क करने की कोशिश भी की गई। उनका आरोप है कि राठी ने सीधे नोटिस लेने से इनकार कर दिया था।

इसके बाद अदालत ने 12 अक्टूबर को समन जारी किया और तामील की प्रक्रिया आगे बढ़ी। शिकायतकर्ता गुरुग्राम पहुंचा और आवास के बाहर नोटिस चस्पा किया गया। इस घटनाक्रम के बाद अब अदालत में सुनवाई का इंतजार है।

16 अक्टूबर को CJP कार्यक्रम की चर्चा

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब 16 अक्टूबर को दिल्ली के सेंट्रल पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से झंडा फहराने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। ध्रुव राठी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इससे संबंधित पोस्ट साझा की है। उनके कार्यक्रम में शामिल होने की भी चर्चा हो रही है।

इससे पहले ध्रुव राठी ने 11 अक्टूबर को एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि 10 अक्टूबर की सुबह कुछ लोग उन्हें थाने ले गए थे और क्राइम ब्रांच कार्यालय में रखा गया था। उनके मुताबिक उन्हें देर रात छोड़ा गया। इस दावे के संबंध में संबंधित पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रिया का विवरण उपलब्ध नहीं है।

मानहानि मामले में अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को निर्धारित है। शिकायतकर्ता का दावा है कि वीडियो में लगाए गए आरोपों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। अब कानूनी प्रक्रिया अदालत में जारी रहेगी। गुरुग्राम में समन चस्पा होने के बाद मामला आगे बढ़ा है। ध्रुव राठी के ऑस्ट्रिया में रहने के कारण पहले तामील में दिक्कत आई थी। अदालत अब दोनों पक्षों की बात सुनकर फैसला करेगी। समन जारी होना आरोपों की पुष्टि नहीं है और अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

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