Abhijeet Dipke Conditional Bail: अभिजीत दीपके को कोर्ट से राहत, सशर्त जमानत मिली; बॉन्ड के बाद होगी रिहाई

Abhijeet Dipke Conditional Bail: अभिजीत दीपके को कोर्ट से राहत, सशर्त जमानत मिली; बॉन्ड के बाद होगी रिहाई

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Abhijeet Dipke Conditional Bail: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली की विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शनिवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां सशर्त जमानत दे दी गई। दिल्ली पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने के बाद रिहा करने का आदेश दिया है। इससे पहले कनॉट प्लेस में प्रस्तावित लहरा दो तिरंगा मार्च से पहले उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद औपचारिकताएं पूरी कर उन्हें नए मामले में पेश किया गया।

Abhijeet Dipke Conditional Bail: गिरफ्तारी का पूरा ब्योरा और कोर्ट का फैसला

दिल्ली पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत हिरासत से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अभिजीत दीपके को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 और 170 के तहत शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया गया। शनिवार को उन्हें एसईएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए बॉन्ड भरने के बाद रिहाई का निर्देश दिया। यह कार्रवाई कनॉट प्लेस में प्रस्तावित मार्च से पहले हुई एहतियाती हिरासत के बाद की गई। पुलिस का कहना है कि शांति भंग के आरोप में नया मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट के फैसले के बाद अब बॉन्ड साइन होने पर उन्हें रिहा किया जाएगा।

इससे पहले भी हुई थी हिरासत

दस अक्टूबर को अभिजीत दीपके को दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था। उस समय भी शांति भंग का एक अलग मामला दर्ज किया गया था। उनसे एक साल तक शांति बनाए रखने के मुचलके पर हस्ताक्षर कराए गए थे। इस बार की गिरफ्तारी उसी सिलसिले की अगली कड़ी मानी जा रही है। कनॉट प्लेस में लहरा दो तिरंगा मार्च निकालने की योजना से पहले पुलिस ने एहतियातन कदम उठाया था। बाद में औपचारिकताएं पूरी कर नए प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी की गई। कोर्ट में पेश होने के बाद अब उन्हें जमानत मिल गई है।

नेहा बोरा की हिरासत और उनका बयान

अभिजीत दीपके के साथ दिल्ली पुलिस ने नेहा बोरा को भी हिरासत में लिया था। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने हिरासत को गैर-कानूनी बताया। नेहा बोरा ने कहा कि उन्हें मंडी हाउस से हिरासत में लिया गया और सुबह पांच बजे तक थाने में रखा गया। उन्होंने पूछा कि पुलिस गैर-कानूनी तरीके से हिरासत क्यों ले रही है। उन्होंने कहा कि देश में यह लंबे समय से हो रहा है और इस आंदोलन ने ऐसी गिरफ्तारियों को उजागर कर दिया है। पुलिस कानून-व्यवस्था का दावा करती है लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।

मामले की पृष्ठभूमि और आगे की स्थिति

कनॉट प्लेस में प्रस्तावित लहरा दो तिरंगा मार्च को लेकर पुलिस पहले से सतर्क थी। अभिजीत दीपके को इससे पहले भी एयरपोर्ट पर रोका गया था और मुचलका लिया गया था। इस बार हिरासत के बाद नया मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की गई। एसईएम कोर्ट में पेश होने पर सशर्त जमानत मिल गई। अब बॉन्ड भरने के बाद रिहाई होगी। नेहा बोरा की रिहाई के बाद उनका बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कार्रवाई पर सवाल उठाए। पुलिस का पक्ष यह है कि शांति भंग के आरोप में कार्रवाई की गई। कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्तें लगाई हैं। आगे का मामला अब कोर्ट में चलेगा।

शांति भंग के प्रावधान और पुलिस कार्रवाई

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 और 170 के तहत शांति भंग के मामलों में कार्रवाई होती है। दिल्ली पुलिस ने इन्हीं प्रावधानों का इस्तेमाल किया। पहले दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत हिरासत ली गई थी। बाद में नया मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की गई। एसईएम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। दस अक्टूबर को एयरपोर्ट पर हुई हिरासत में भी शांति भंग का मामला बना था। उस समय एक साल का मुचलका लिया गया था। इस बार की कार्रवाई मार्च से पहले की गई। नेहा बोरा को भी हिरासत में लिया गया था लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया।

अभिजीत दीपके को एसईएम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। बॉन्ड साइन करने के बाद उन्हें रिहा किया जाएगा। इससे पहले कनॉट प्लेस में प्रस्तावित लहरा दो तिरंगा मार्च से पहले हिरासत ली गई थी। दस अक्टूबर को एयरपोर्ट पर भी उन्हें रोका गया था। नेहा बोरा को भी हिरासत में लिया गया था और रिहाई के बाद उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। कोर्ट का फैसला आने के बाद अब मामला आगे बढ़ेगा। पुलिस ने शांति भंग के प्रावधानों के तहत कदम उठाया था। आगे की सुनवाई में स्थिति और साफ हो सकती है।

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