कोर्ट ने इस मस्जिद को हटाने के फैसले को रखा बरकरार, जाने कहा स्थित है ये मस्जिद

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Chennai News: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मस्जिद के गिराए जाने पर बड़ा फैसला सुनाया. दरअसल मामला चेन्नई का है? चेन्नई के कोयम्बेडु में एक मस्जिद के गिराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया. फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च अदालत ने मस्जिद गिराए जाने के फैसले को बरकरार रखा. देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला देते हुए माना की मस्जिद सार्वजनिक स्थान पर अवैध तरीके से बनाया गया है. वहीं इसपर कोर्ट में क्या हुआ आपको बताते हैं.

कोर्ट ने बरकरार रखा फैसला

सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा जहां 26 फरवरी को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था. हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अवैध संरचना को ध्वस्त करने का निर्देश दिया था. हालाकि सुप्रीम कोर्टने इस कार्य के लिए कुछ दिनो की मोहलत दी है. जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की बेंच ने मस्जिद वाली जमीन को अवैध मानते हुए जमीन पर संरचनाओं को हटाने के लिए 31 मई तक हटाने का आदेश दिया है.

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कोर्ट ने क्या कहा

सर्वोच्च अदालत ने ये पाया कि चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नोटिस दिए जाने के बाद भी सार्वजनिक स्थान पर मस्जिद का निर्माण गैर कानूनी तरीके से किया गया था. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा की याचिकाकर्ताओं को जमीन पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है. भले ही जमीन का असली मालिक (सरकार) इसका उपयोग करे या नही करे. अदालत के इस फैसले के बाद से मामला अब बिलकुल साफ है.

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