Supreme Court ने पलटी चंडीगढ़ चुनाव की बाज़ी, जाने क्या बोले सीजेआई चंद्रचूड़

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Supreme Court: हाल ही में चंडीगढ़ चुनाव को लेकर कई बवाल सामने आए वही इस मामले में कल और आज दोनों दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रिटर्निग ऑफिसर को जमकर लताड़ लगाई. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोर्ट की अवमानना की गई है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ चुनाव के पूरे बाजी को ही उलट कर रख दिया. सुप्रीम कोर्ट ने सभी 8 वोटो को वैध करार दिया और दोबारा वोट की गिनती के आदेश दिए.

क्या बोले सीजेआई चंद्रचूड़

मामले की सुनवाई कर रही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों के वोट को मान्य करार दिया है. कोर्ट ने यह भी आदेश दिए कि सभी आठ वोटो को वैध करार देने के बाद वोटो की गिनती की जाए. मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा “शीर्ष अदालत पिछले माह के मेयर चुनाव में पड़ी वोटों की पुनर्गणना करने का निर्देश देगा. उन सभी 8 वोटों को जिनको रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने ‘अमान्य’ घोषित किया था, वो सभी कैमरे में कैद की गईं थीं. यह सभी वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में शामिल हैं.”

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कौन है आगे

वहीं सभी आठ वोटों को वैध करार देने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोटों में इजाफा होगा. जिसके बाद उनका मेयर बनना लगभग तय है, बता दे पिछले महीने हुए चुनाव में आठ वोटों को अमान्य करार दे दिया गया था. जिसके बाद ऐसा माना गया था कि भाजपा अपना मेयर बना सकती है लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही सब उलट कर रह गया और अब मेयर की रेस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आगे नजर आ रही है.

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