सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई दोषियों की याचिका, बिलकिस बानो केस में सभी को करना पड़ेगा सरेंडर

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Bilkis Bano Case: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार (19 जनवरी) को बिलकिस बानो केस के तीन दोषियों की याचिका ठुकरा दी. दरअसल, इस केस के 11 में से तीन दोषियों ने सरेंडर की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया था. सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को 11 दोषियों की रिहाई से जुड़ा गुजरात सरकार का फैसला रद्द किया था. कोर्ट ने आरोपियों से 2 सप्ताह में समर्पण करने को कहा था. जिसके अनुसार उन्हें 21 जनवरी को सरेंडर कर वापस जेल जाना है. वहीं तीन दोषियों ने निजी कारणों का हवाला देते हुए 4 से 6 सप्ताह का समय मांगा था. परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों ने आत्मसमर्पण की तारीख टालने के लिए जिन कारणों का हवाला दिया है, उनमें कोई दम नहीं है.

आरोपियों ने मांगी थी मोहलत

बता दें कि गुजरात के चर्चित बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को अहम फैसला सुनाया था. न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की बेंच ने बिलकिस बानो केस में 11 दोषियों को बरी करने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दोषियों को दो हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा था. जिसको लेकर 11 दोषियों में से तीन ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर समर्पण की अवधि बढ़ाने की मांग की थी. कोर्ट से गोविंद नाई ने 4 सप्ताह, जबकि मितेश भट्ट और रमेश चांदना ने 6 सप्ताह की मोहलत मांगी थी. इन दोषियों ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया था.

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क्या है बिलकिस बानो केस?

गौरतलब है कि गुजरात में 2002 दंगों के दौरान भीड़ ने बिलकिस बानो के साथ रेप किया था. उस समय बिलकिस 5 महीने की गर्भवती थीं. इतना ही नहीं, भीड़ ने उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या भी कर दी थी. बाकी 6 सदस्य वहां से भाग गए थे. सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में 11 को दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद गुजरात सरकार ने रिहाई पर फैसला करने के लिए कमेटी का गठन किया था. कमेटी की सिफारिश पर गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था.

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