मणिपुर हिंसा पर Supreme Court का आदेश, राहत कार्यों पर सुझाव के लिए बनाई जाए कमेटी
Supreme Court On Manipur Violence: मणिपुर हिंसा मामले में सर्वोच्च न्यायालय में 7 अगस्त को सुनवाई हुई. न्यायालय ने राहत और पुनर्वास के काम की देखरेख और सीबीआई के द्वारा की जा रही जांच के निगरानी के लिए समितियों का गठन किया है. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश दिया कि CBI जांच का निगरानी मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर दत्तात्रेय पटसालगिकर करेंगे. वही मुख्य न्यायधीश ने आदेश दिया कि राहत-पुनर्वास पर सुझाव के लिए उच्च न्यायालय के 3 पूर्व न्यायाधीशों की एक कमेटी बनाई जाए. उसमे गीता मित्तल, आशा मेनन और शालिनी जोशी शामिल होंगी. इस कमेटी की अध्यक्षता हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश गीता मित्तल करेंगी।
मणिपुर हिंसा पर सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई
इससे पहले मणिपुर हिंसा पर सुनवाई के दौरान महान्यायवादी वेंकटरमनी ने बताया कि 6500 एफआईआर का वर्गीकरण कर कोर्ट को उपलब्ध करवा दिया गया है. हमें बहुत बारीक़ से इन मामलों को देखने की जरूरत है. हमने एसआईटी के गठन का सुझाव दिया है।
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मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा?
मणिपुर हिंसा पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमारी प्रयत्न है कि नागरिकों में कानून के प्रति विश्वास बढ़े. हम विचार कर रहे हैं कि 3 पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की कमेटी गठन की जाए, जो राहत और पुनर्वास के काम का निगरानी करेगी. पूर्व न्यायाधीशों की कमेटी की अध्यक्षता जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश गीता मित्तल करेंगी, 2 अन्य सदस्य के रूप में न्यायाधीश शालिनी जोशी और आशा मेनन को कमेटी में शामिल किया जाए।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि सीबीआई को 11 एफआईआर ट्रांसफर की गई हैं, हम उसमें कोई दखल नहीं देंगे, परंतु हम सुझाव देंगे कि सीबीआई टीम में कम से कम 5 अधिकारी एसपी या डिप्टी एसपी रैंक के शामिल किया जाए. इस बात का ख्याल रखा जाए की अधिकारी दूसरे राज्यों की पुलिस से हों, परंतु स्थानीय लोगों से हिंदी में वार्तालाप कर सकें. सीबीआई जांच की निगरानी मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर दत्तात्रेय पटसालगिकर करेंगे।
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