Supreme Court On Shambhu Border: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार, शंभु बॉर्डर पर लगे बैरिकेडिंग हटाने के दिए निर्देश
Supreme Court On Shambhu Border: सुप्रीम कोर्ट ने शंभु बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेडिंग हटाने का निर्देश देते हुए हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने अपनी अहम टिप्पणी में राज्य सरकार से सवाल किया कि वह राजमार्ग को कैसे बंद कर सकती है? कोर्ट ने कहा कि अंबाला के पास स्थित शंभु बॉर्डर पर लगाए गए अवरोधक हटाए जाएं और ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाए।
22 वर्षीय युवक की मौत का है मामला?
सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे 22 वर्षीय युवक की मौत की न्यायिक जांच के खिलाफ हरियाणा की याचिका पर सुनवाई स्थगित करते हुए यह टिप्पणी की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने यह अवलोकन उस समय किया जब हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि हम उच्च न्यायालय के 10 जुलाई के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की प्रक्रिया में हैं।
हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर बैरिकेडिंग हटा कर शंभु बॉर्डर को खोलने के आदेश दिया था दरअसल, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान 13 फरवरी से शंभू बार्डर पर डेरा डाले हुए हैं।
किसानों की क्या मांग है?
संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों के पक्ष में दिल्ली की ओर बढ़ने की घोषणा की थी। इसके बाद हरियाणा सरकार ने फरवरी में अंबाला-नई दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैरिकेडिंग कर दी थी।
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