सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को मिली हरी झंडी, अब दो से अधिक बच्चे पर नही मिलेगी सरकारी नौकरी

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Supreme Court on Government Jobs: हाल ही में राजस्थान सरकार एक नया कानून लेकर आई. जिसमें दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी न मिलने का प्रावधान रखा गया है. वही इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका दायर की गई कि ये संविधान का उल्लंघन करता है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इसमें संविधान का उल्लंघन कहीं भी नहीं हो रहा.

कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में लागू हुए नए नियम के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम पर अपनी मोहर लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं देना ये कोई भी भेदभावपूर्ण नहीं है. बताया जा रहा है कि इसके पीछे राजस्थान सरकार परिवार नियोजन को बढ़ावा देना चाहती है.

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याचिका को किया खारिज

जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस केवी विश्वनाथ फैसला सुनाते हुए कहा कि यह नियम पॉलिसी के दायरे में आता है लिहाजा इसमें दखल देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है. वही कानून और कोर्ट पर नजर रखने वाली वेबसाइट लाइव लॉ एक रिपोर्ट की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के 12 अक्टूबर 2022 के फैसले को बरकरार रखा. देश की सर्वोच्च अदालत ने पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट की याचिका को खारिज करते हुए यह बड़ा फैसला सुनाया.

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