Supreme Court On Alimony: “मुस्लिम महिला भी कर सकती है गुजारा भत्ता की मांग”- सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

0

Supreme Court On Alimony: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 जुलाई, 2024) को महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक मुस्लिम महिला अपने पति से गुजारा भत्ता (Alimony) की मांग सकती है। एक मुस्लिम व्यक्ति ने उसकी पत्नी के लिए गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले पर बुधवार को सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण निर्णय किया मोहम्मद अब्दुल समद नामक व्यक्ति ने यह याचिका दायर की थी।

जस्टिस बीवी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने के निर्देश के खिलाफ मोहम्मद अब्दुल समद के जरिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि ‘मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986’ धर्मनिरपेश कानून पर हावी नहीं हो सकता है। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस मसीह ने अलग-अलग, लेकिन सहमति वाले फैसले दिए हाईकोर्ट ने मोहम्मद समद को 10 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था।

धारा 125 के तहत सुनाया फैसला 

जस्टिस नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि हम इस निष्कर्ष के साथ आपराधिक अपील खारिज कर रहे हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होती है, न कि सिर्फ शादीशुदा महिला पर कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि अगर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन के लंबित रहने के दौरान संबंधित मुस्लिम महिला का तलाक होता है तो वह ‘मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019’ का सहारा ले सकती है। कोर्ट ने कहा कि  ‘मुस्लिम अधिनियम 2019’ सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उपाय के अलावा अन्य समाधान भी मुहैया कराता है।

क्या है सीआरपीसी की धारा 125? 

सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि सीआरपीसी की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है, जो मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होती है। हालांकि, इसे ‘मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986’ के जरिए रद्द कर दिया गया था इसके बाद 2001 में कानून की वैधता को बरकरार रखा गया।

ये भी पढ़ें- Supreme Court: केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 131 के तहत केस दर्ज, ममता बनर्जी ने दी याचिका

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘Saugandh TV’ को अभी subscribe करें, आप हमें FACEBOOK, और INSTAGRAM पर भी फॉलो कर सकते हैं।

आपको यह भी पसंद आ सकता है
Leave A Reply

Your email address will not be published.