सुप्रीम कोर्ट ने SBI को दी आखिरी तारीख, जानें कोर्ट में आज क्या हुआ?

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Electoral Bonds: इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा हर तरफ छाया हुआ है. शुक्रवार को isar akhiri सुनवाई हुई थी, वहीं आज सोमवार के दिन कोर्ट खुलते ही इसपर दोबारा सुनवाई शुरू हुई. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में ये सुनवाई हो रही है. इस सुनवाई में आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पैरवी वरिष्ठ वकील हरिश साल्वे ने की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसबीआई को साफ निर्देश दिया की इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर एक जानकारी साझा करनी है.

सीजेआई ने क्या कहा?

सुनवाई करते हुए इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि “आदेश मैंने साफ था की सभी चीजों का खुलासा होना चाहिए, कुछ भी चीज चयनात्मक न हो, साथ ही कोर्ट के आदेशों पर निर्भर ना रहें.” वहीं आगे एसबीआई को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि अपने पूरी जानकारी क्यों नहीं बताई? आगे उन्होंने कहा कि “प्रत्येक कल्पनिये विवरण का खुलासा किया जाना चाहिए. एसबीआई चीफ कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हैं.”

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एसबीआई को मिली तारीख

इसके जवाब ने एसबीआई की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरिश साल्वे ने कहा कि उन्हें ये समझने का वक्त दिया जाए की उन्होंने आदेश को कैसे समझा है. इसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम ये चाहते हैं की आप इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हर एक जानकारी को साझा करे. जो भी जानकारी आपके पास है वो सभी. कोर्ट ने एसबीआई को गुरुवार शाम 5 बजे तक का समय दिया है.

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