शिंदे गुट को मिला सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कोर्ट ने दोनों पक्षों से मांगा जवाब

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Shivsena Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के विधायकों को नोटिस इसलिए भेजा क्योंकि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती दी है। नार्वेकर ने 10 जनवरी को फैसला दिया था कि शिंदे के नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना है और उनके पास विधायिका और पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी बहुमत है। ठाकरे गुट ने नार्वेकर के फैसले को चुनौती देते हुए कहा है कि यह फैसला गलत है और यह शिवसेना के संविधान का उल्लंघन करता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि नार्वेकर ने उनके पक्ष में दायर अयोग्यता याचिकाओं को गलत तरीके से खारिज कर दिया है।

दो सप्ताह के भीतर मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इस मामले की सुनवाई 14 फरवरी को होगी।सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सभी पक्षों की सुनवाई करना चाहता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी पक्षों को अपने पक्ष को रखने का उचित अवसर मिले। कोर्ट इस मामले में जल्द से जल्द फैसला करना चाहता है ताकि महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त किया जा सके। शिंदे गुट के विधायकों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने के बाद, अदालत इस मामले में सुनवाई करेगी। सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से मांगा जवाब

कोर्ट ने दोनों पक्षों से 27 जनवरी तक जवाब मांगा है। इस नोटिस के बाद शिंदे गुट के कुछ विधायकों में असंतोष देखा जा रहा है। इन विधायकों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का नोटिस सरकार के लिए एक चुनौती है।यदि सुप्रीम कोर्ट शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य करार देता है, तो सरकार बहुमत खो देगी और विधानसभा भंग हो सकती है। हालांकि, ऐसा होना अभी भी संभव नहीं है। क्योंकि शिंदे गुट के पास अभी भी 39 विधायकों का समर्थन है।

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