Sharmistha Panoli Bail: शर्मिष्ठा पनोली को मिली अंतरिम जमानत: कोर्ट ने लगाई तीन सख्त शर्तें
सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी के चलते गिरफ्तार हुई पुणे की लॉ छात्रा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। उन पर आरोप था कि उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद एक इंस्टाग्राम वीडियो में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। उन्हें 30 मई को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था।
Sharmistha Panoli Bail: 5 जून को कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को “यांत्रिक” और “अपर्याप्त आधारों पर” बताया और ₹10,000 के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी।
कोर्ट द्वारा निर्धारित तीन प्रमुख शर्तें:
1. पासपोर्ट जमा करना: शर्मिष्ठा को अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करना होगा।
2. जांच में सहयोग: उन्हें जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करना होगा और आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होना होगा।
3. देश छोड़ने पर रोक: कोर्ट की अनुमति के बिना वे भारत से बाहर नहीं जा सकतीं।
Sharmistha Panoli Bail: इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि यदि उन्हें जान से मारने की धमकी मिलती है, तो राज्य पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगी।
शर्मिष्ठा के पिता, पृथ्वीराज पनोली, ने इस घटना को उनके लिए एक सीखने का अवसर बताया और कहा कि परिवार को उनके कुछ वीडियो पसंद नहीं आए।
यह मामला सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता के बीच संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। सोशल मीडिया पर अब कुछ लोग शर्मिष्ठा पनोली की बेल पर खुशी जता रहे है तो वहीं कुछ लोग गम, पर एक बात तो साफ है यह शर्मिष्ठा के लिए एक बड़ा सबक होगा की सोशल मीडिया पर क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं।