दूसरी शादी की बना रहे योजना तो हो जाएं सावधान, हिंदुस्तान में नहीं है अनुमति जानें कानून

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Second Marriage in India: हिंदुस्तान में सबसे पवित्र रिश्ता मां और बेटा के बाद पति-पत्नी का माना जाता है. जब पति-पत्नी एक बार एक-दूसरे का हाथ थामते हैं तो 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा करते हैं. परंतु कुछ जोड़ी इस वादे को जल्दी ही तोड़ देते हैं. दरअसल इसी बीच एक विवाद का मामला महाराष्ट्र के नागपुर आया है. जहां भारतीय सेना के एक जवान के निधन के बाद उसके पेंशन को लेकर विवाद शुरू हो गया है. दरअसल जवान के शहीद होने के बाद उसकी दूसरी पत्नी ने पेंशन के लिए आवेदन किया. जिसके बाद उसे पता चला कि पेंशन पहली पत्नी के खाते में जा रही है. वहीं शहीद जवान ने पहली पत्नी के लापता होने के बाद ही दूसरी से शादी की थी.

भारतीय कानून क्या कहता है?

बता दें कि एक व्यक्ति को भारतीय कानून दो शादी करने की अनुमति नहीं देता है. वहीं अगर कोई व्यक्ति बिना तलाक के दूसरी शादी कर लेता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध माना जाता है. परंतु अगर पति-पत्नी में से कोई एक भी लापता हो जाता है और 7 साल तक नहीं मिलता है. उसके बाद दूसरा शादी किया जा सकता है. बता दें कि इस जवान के मामले में उसकी पहली पत्नी लापता हो गई थी. जिसके बाद सेना के जवान ने दूसरी शादी कर ली थी. परंतु सेना के जवान ने पहली पत्नी के लापता होने के कितने दिनों बाद दूसरी शादी की, ये पता नहीं चल पाया है. वहीं उसने अपने दस्तावेज में दूसरी पत्नी का नाम भी अपडेट नहीं कराया था.

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क्या है दूसरी पत्नी के पास अधिकार?

बता दें कि इस मामले में एक वकील ने बताया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के कानून के मुताबिक, पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह वैध नहीं है. अथवा दूसरी पत्नी के पास पति के पेंशन को क्लेम करने का अधिकार नहीं है. अगर दूसरी शादी से कोई बच्चा हुआ है और उसके दस्तावेज में पिता के नाम पर उस जवान का नाम लिखा गया है तो वह उनकी स्व अर्जित संपत्ति में अधिकार मांग सकता है. परंतु उनके पेंशन में दूसरी पत्नी का कोई अधिकार नहीं होगा.

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