Paytm Payment Bank को आरबीआई ने दी राहत, डिपॉजिट-वॉलेट से जुड़े आदेश को 15 मार्च तक के लिए बढ़ाया
RBI On Paytm Update: भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बड़ी राहत दी है. आरबीआई ने पेटीएम पर 29 फरवरी 2024 से जो बंदिशें लगाई थी उसका समय बढ़ाकर अब 15 मार्च 2024 कर दिया गया है. 31 जनवरी 2024 को जारी किए गए आदेश में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को नए कस्टमर जोड़ने पर रोक लगा दिया था. पेटीएम पेमेंट बैंक के खिलाफ अनियमितताएं पाई गई थी जिसके बाद सेंट्रल बैंक ने ये आदेश जारी किया था.
आरबीआई ने दिया समय
बता दें कि बैंकिंग सेक्टर के रेग्यूलेटर आरबीआई ने 16 फरवरी 2024 को प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट के तहत 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट बैंक पर कई प्रकार की बंदिशें लगाई थी. वहीं कस्टमर्स – दुकानदारों के हितों को ध्यान में रखने के साथ पेटीएम पेमेंट बैंक को वैकल्पिक व्यवस्था करने खातिर कुछ और समय देने के लिए अपने पुराने आदेश में कुछ संशोधन करने का फैसला किया है.
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15 मार्च के बाद नहीं होगा टॉपअप
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि पहले कहा गया था कि 29 फरवरी 2024 के बाद कस्टमर के खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टटैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स में कोई ना डिपॉजिट किया जा सकेगा और ना कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन या टॉपअप किया जा सकेगा. परंतु ये आदेश पर 15 मार्च 2024 से लागू होगा. आरबीआई ने कहा कि कस्टमर्स के वॉलेट में जो बैलेंस रकम बचा है उसे वो खत्म होने तक इस्तेमाल कर सकता है. ग्राहकों को पैसा निकालने, इस्तेमाल करने की छूट रहेगी. इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है.
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