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Rahul Gandhi Passport Case: राहुल गांधी के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार कर रही है विरोध, जानिए क्या है पूरा मामला
यह पूरा मामला इसी साल मार्च महीने का है. जब सूरत की कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी. संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था.
Rahul Gandhi Passport Case: कांग्रेस नेता राहुल गाँधी अगले हफ्ते अमेरिका जाने वाले हैं. लेकिन इससे पहले ही देश में उनके पासपोर्ट को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है. केंद्र सरकार लगातार राहुल गाँधी के डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का विरोध कर रही है. जिसके संबंध में आज इस मामले की सुनवाई कोर्ट में होने वाली है. दरहसल यह पूरा मामला इसी साल मार्च महीने का है. जब सूरत की कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी. संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था. ऐसे में अब उन्हें अमेरिका जाने के लिए इसकी जरुरत है.
केंद्र सरकार कर रही है पासपोर्ट का विरोध
राहुल के पासपोर्ट मामले पर अब केंद्र उन्हें घेरे हुए हैं. मोदी सरकार के मंत्रियों का कहना है कि आखिर राहुल को नए पासपोर्ट की क्या जरूरत है? भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पूरे मामले पर अपना तर्क दिया है. उनका कहना है कि राहुल गांधी के पास पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है. इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि न्याय के हित में कांग्रेस नेता के पासपोर्ट के लिए एनओसी 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. बता दें राहुल गांधी अपने पासपोर्ट 10 साल के लिए जारी करने के लिए आवेदन किया है. जिस पर ही अब सुब्रमण्यम स्वामी इतना मुखर होकर अपना तर्क रख रहे हैं. स्वामी का यह भी कहना है कि राहुल गांधी के पासपोर्ट की सालाना समीक्षा होनी चाहिए.
क्या है पूरा मामला
बता दें राहुल गांधी को इसी साल मार्च में आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. ऐसे में जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम के चलते राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी. सदस्यता जाने के बाद राहुल ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था. ऐसे में उन्हें अब अमेरिका जाने के लिए नए पासपोर्ट के लिए NOC की जरूरत है और इसके लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.