कानूनी दांव-पेचों से अभी Rahul Gandhi को निजात नहीं, सूरत कोर्ट के हाथ में RaGa का भविष्य!

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Rahul Gandhi Modi-Surname Case: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी-सरनेम मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी है. दरअसल, 2019 में मोदी-सरनेम पर टिप्पणी को लेकर गुजरात की एक कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सजा पर रोक तब तक जारी रहेगी, जब तक सूरत की सत्र कोर्ट इस मामले पर फैसला नहीं सुना देता है. राहुल गांधी को सर्वोच्च न्यायालय से राहत तो मिली है, परंतु उनकी मुश्किलें अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई हैं।

राहुल की लोकसभा सदस्यता होगी बहाल

जनवरी में एनसीपी के सांसद मोहम्मद फैजल को इस साल 10 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी. केरल हाई कोर्ट में अपील करने के बाद कोर्ट ने उनको सजा से मुक्त करते हुए सजा को निलंबित कर दिया था. जिसके बाद उनकी सांसदी दोबारा बहाल हो गई थी।

राहुल को मार्च 2023 में सूरत के एक निचली अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी. उसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी. हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद राहुल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

गौरतलब है कि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के सजा पर रोक लगा दी है. जिसके बाद राहुल के लोकसभा में लौटने के आसार बढ़ गए हैं. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने राहुल की सदस्यता तत्काल बहाल करने का आग्रह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से किया. स्पीकर ने कहा कि उन्हें कोर्ट के आदेश की कॉपी का इंतजार है।

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राहुल की कानूनी मुश्किल अभी खत्म नहीं

सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्शन पर रोक के बावजूद राहुल की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाई है. दोषसिद्धि को रद्द करने पर फैसला सूरत कोर्ट को लेना है, जहां पर राहुल ने अपील दायर कर रखी है. इसके पहले सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर तत्काल रोक लगाने की मांग खारिज कर दी थी।

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