Rahul Gandhi Case: राहुल गांधी पर गुजरात हाईकोर्ट के फैसले से नाखुश कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का करेगी रूख

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Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने आज राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखने का फैसला जारी रखा हैं। पिछले कुछ दिनों से शांत हुई सियासी हलचल एक बार फिर से गर्म हो गई है. मोदी सरनेम केस में गुजरात हाईकोर्ट आज राहुल गांधी केस पर अपना फैसला सुनाया हैं। कर्नाटक के कोलार में चुनावों के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर राहुल गांधी ने कहा था। कि देश का पैसा लूटकर भागने वाले मोदी ही क्यों है। जिसके बाद उन पर बीजेपी के कार्यकर्ता और वर्तमान में विधायक प्रणेश मोदी द्वारा राहुल गांधी पर मोदी सरनेम को गलत तरीके से प्रयोग करने पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया। जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। आज यानि 7 जुलाई को राहुल गांधी की सजा पर गुजरात हाईकोर्ट अपना फैसला बरकरार रखा हैं।

 

कांग्रेस की प्रैस कांफ्रेस

 

गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया दी गई. कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कि यह फैसला हमारे लिए निराशाजनक जरूर है लेकिन अप्रत्याशित नहीं है. पार्टी इसके खिलाफ देश की सर्वोच्चय अदालत का रूख करेगी।  सिंघवी ने कहा, ‘राहुल गांधी सत्य की राह के निडरता से चल रहे हैं, वह बिना रूके बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करते रहेंगे, वह कभी डरते नहीं हैं। सरकार बौखलाई हुई है, कांग्रेस पार्टी मजबूती से इस अत्याचार का सामना करेगी। और हम इस फैसले के विरूध्द सुप्रीम कोर्ट का रूख करेंगे।

 

इतना वक्त लगेगा सुप्रीम कोर्ट जाने में

 

कांग्रेस सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार, कि राहुल गांधी मामले में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को पढ़ने और सुप्रीम कोर्ट के लिए पिटीशन तैयार करने में लगभग एक हफ्ते का समय लग सकता है. मतलब सीधा-सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाने में एक हफ्ते के आसपास का समय लग सकता है. गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के पैरा 63 में वीर सावरकर के केस का भी जिक्र है। लेकिन जब ये केस दायर हुआ उसके एक महीने पहले इसका फैसला आ चुका था.

 

 

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