Supreme Court ने खारिज की PFI की याचिका, केंद्र के प्रतिबंध के खिलाफ संगठन ने दायर की थी याचिका
PFI Ban: हिंदुस्तान में केंद्र सरकार के द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में डाली गई याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने सोमवार (06 नवंबर) को पीएफआई के याचिका को खारिज कर दिया. दरअसल प्रतिबंधित संगठन पीएफआई ने लगाए गए प्रतिबंध की पुष्टि करने संबंधी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देने को लेकर याचिका दायर की थी. न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ पहले हाई कोर्ट जाना पीएफआई के लिए उचित होगा.
पहले हाई कोर्ट जाएं- सुप्रीम कोर्ट
बता दें कि प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के वकील श्याम दीवान ने अदालत के इस विचार से सहमति व्यक्त की है. उन्होंने माना कि पीएफआई को पहले हाई कोर्ट में केस दर्ज करना चाहिए था. बता दें कि याचिका को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने पीएफआई को हाई कोर्ट जाने की अनुमति दे दी. दरअसल पीएफआई ने अपनी याचिका में यूएपीए न्यायाधिकरण के 21 मार्च के उस आदेश को चुनौती दी थी. जिसमें उसने केंद्र के 27 सितंबर, 2022 के फैसले की पुष्टि की थी.
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केंद्र ने लगाया था प्रतिबंध
बता दें कि केंद्र सरकार ने आतंकी संगठन आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठनों के साथ कथित संबंध रखने और देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने की कोशिश के लिए पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया है. ये प्रतिबंध केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए लगाया है. वहीं यूएपीए के तहत गठित ट्रिब्यूनल ने भी केंद्र के इस फैसले को सही ठहराया था. जिसके बाद पीएफआई हाईकोर्ट में न जाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.
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