Patanjali Case: आपने जो किया वह माफी योग्य नहीं! बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
Patanjali Case: अंग्रेजी दवाओं के खिलाफ पतंजलि के भ्रम फैलाने वाले विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को भी राहत नहीं मिली है। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज भी बाबा रामदेव को माफ करने से इनकार कर दिया और उन्हें 23 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। रामदेव अपने सहयोगी बालकृष्ण के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे और तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी हमने माफ नहीं किया है।
आपने जो किया वह माफी योग्य नहीं
दरअसल बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे योग गुरु रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी, मगर कोर्ट ने उन्हें माफ करने से मना कर दिया। बाबा रामदेव से जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि जो आपने किया है क्या माफी के योग्य है। आपको पता है कि आपने क्या किया? इस पर रामदेव बाबा ने कहा कि हमसे जो भूल हुई है, उसके लिए हमने माफीनामा दाखिल किया है अभी भी हम माफी मांग रहे हैं।
23 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में जब मंगलवार को सुनवाई के दौरान रामदेव बाबा कहा कि हम माफी मांग रहे हैं और भविष्य में दुबारा ऐसी गलती नहीं होगी। जिस पर पर अदालत ने कहा कि अभी हमने मन नहीं बनाया कि आपको माफ करें या नहीं एक नहीं तीन बार आपने उल्लंघन किया है। आप इस तरह की बात मत करिए. आपके व्यवहार से यह नहीं लगता। हम आदेश जारी करेंगे हम 23 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेंगे और फिर से दोनों को पेश होना होगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने में योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण के उन हलफनामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने ‘भ्रामक’ विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दो अलग-अलग हलफनामों में रामदेव और बालकृष्ण ने शीर्ष अदालत के पिछले साल 21 नवंबर के आदेश में दर्ज ‘बयान के उल्लंघन’ के लिए बिना शर्त माफी मांगी।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘Saugandh TV’ को अभी subscribe करें. आप हमें FACEBOOK, और INSTAGRAM पर भी फॉलो कर सकते हैं।