100 साल पुरानी मस्जिदों-कब्रिस्तानों पर नहीं होगी कोई कार्रवाई, Delhi High Court ने सुनाया आदेश

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Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला जारी किया. ऑफिसर को राजधानी दिल्ली के धौला कुआं में 100 साल से अधिक पुरानी शाही मस्जिद, एक कब्रिस्तान और एक स्कूल के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है.

न्यायमूर्ति ने अंतरिम आदेश पारित किया

न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने इस मामले को लेकर नोटिस जारी करते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया. जारी आदेश में मस्जिद, मदरसा और एक सार्वजनिक कब्रिस्तान को गिराए जाने की आशंका वाली एक याचिका पर दिल्ली सरकार की धार्मिक समिति (गृह), केंद्र, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली छावनी क्षेत्र के उपसंभागीय मजिस्ट्रेट और दिल्ली वक्फ बोर्ड से जवाब तलब किया है.

इस दौरान जस्टिस जालान से सभी अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि ऑफिसर चार सप्ताह के अंदर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करेंगे. इसके साथ ही कोर्ट ने मामले को 31 जनवरी, 2024 को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.

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अगली तारीख 31 जनवरी को

जस्टिस जालान ने कहा कि इस बीच इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संरचनाएं 100 वर्ष से अधिक पुरानी हैं. प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख यानी 31 जनवरी तक संरचनाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए निर्देश दिया गया है.

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट धौला कुआं इलाके में मौजूद बाग मोची और किचनर झील के पास स्थित शाही मस्जिद को लेकर सुनवाई कर रहा है. दिल्ली हाई कोर्ट कब्रिस्तान कंगाल शाह की प्रबंध समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस मामले को लेकर याचिका प्रबंध समिति ने अधिवक्ता फुजैल अहमद अय्यूबी ने दायर किया था. उनके माध्यम से 20 अक्टूबर को आयोजित शहर सरकार की धार्मिक समिति की बैठक के अनुसार अपनी मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की आशंका में याचिका दायर कराई गई थी.

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