NCW IVF Clinic New Rules: आईवीएफ क्लीनिकों के लिए बनेंगे सख्त नियम, राष्ट्रीय महिला आयोग ने गठित की उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति
NCW IVF Clinic New Rules: आईवीएफ क्लीनिकों के लिए बनेंगे सख्त नियम, राष्ट्रीय महिला आयोग ने गठित की उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति
NCW IVF Clinic New Rules: देश में तेजी से फैल रहे फर्टिलिटी सेक्टर और आईवीएफ (IVF) क्लीनिकों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने देश भर के आईवीएफ केंद्रों, सहायक प्रजनन तकनीक (ART) क्लीनिकों और स्पर्म-एग बैंकों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और उनके लिए नए नियम तैयार करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की कमान दिल्ली हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त जज आशा मेनन को सौंपी गई है।
पिछले कुछ समय से फर्टिलिटी सेक्टर में अनैतिक तरीकों, इलाज के असमान मानकों और मरीजों के आर्थिक शोषण की खबरें लगातार सामने आ रही थीं। इन चिंताओं को देखते हुए आयोग का मानना है कि केवल पंजीकरण ही काफी नहीं है, बल्कि एक मजबूत निगरानी व्यवस्था की तत्काल आवश्यकता है।
NCW IVF Clinic New Rules: समिति का मुख्य उद्देश्य और जिम्मेदारी
यह समिति विशेष रूप से महिलाओं के प्रजनन अधिकारों और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। अपने अधिकार क्षेत्र के तहत, समिति निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करेगी:
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कानूनी समीक्षा: यह समिति असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट 2021 और सरोगेसी (रेगुलेशन) एक्ट 2021 के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा करेगी।
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सुरक्षा मानक: इलाज के दौरान मरीजों की निजता, उनकी सहमति और बायोलाजिकल ट्रेसिबिलिटी से जुड़े सुरक्षा उपायों को और अधिक पुख्ता किया जाएगा।
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शोषण पर लगाम: ऐसी नियामक कमियों की पहचान की जाएगी जिनका फायदा उठाकर क्लीनिक मरीजों के साथ धोखाधड़ी या उनका शोषण कर सकते हैं।
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पारदर्शिता और एसओपी: पूरे देश के क्लीनिकों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करना, ताकि इलाज में पारदर्शिता बनी रहे और क्लीनिकल प्रोटोकॉल का पालन हो सके।
भारत में मेडिकल टूरिज्म और चुनौतियां
भारत में मेडिकल टूरिज्म के बढ़ते चलन ने फर्टिलिटी सेक्टर में नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। विशेषज्ञ इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अलग-अलग राज्यों में इलाज के एक जैसे नियम न होने के कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आयोग का कहना है कि लिंग चयन जैसी अनैतिक प्रथाओं को पूरी तरह खत्म करना और यह सुनिश्चित करना कि प्रक्रिया के हर चरण में महिला की सुरक्षा सर्वोपरि हो, समिति की पहली प्राथमिकता होगी।
NCW IVF Clinic New Rules: समिति में शामिल दिग्गज विशेषज्ञ
इस उच्च स्तरीय समिति में कानून, चिकित्सा और सामाजिक क्षेत्र के अनुभवी दिग्गजों को शामिल किया गया है, ताकि हर पहलू पर बारीकी से काम हो सके। समिति की अध्यक्ष रिटायर्ड जज आशा मेनन के साथ इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:
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कानूनी विशेषज्ञ: वरिष्ठ अधिवक्ता महालक्ष्मी पावनी।
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चिकित्सा विशेषज्ञ: एम्स की डॉ. नीता सिंह, सफदरजंग अस्पताल के डॉ. सर्वेश टंडन, और फेडरेशन ऑफ आब्सटेट्रिक एंड गायनेकोलाजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया के डॉ. रजनीकांत कान्ट्रैक्टर।
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प्रशासनिक और सामाजिक विशेषज्ञ: पूर्व आईपीएस अधिकारी सुंदरी नंदा, एनसीडब्ल्यू की पूर्व सदस्य अर्चना मजूमदार, सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नयना सहस्रबुद्धे, और एनसीडब्ल्यू की सलाहकार समिति की सदस्य डॉ. शिप्रा धर।
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समन्वय: स्वास्थ्य मंत्रालय के एआरटी डिवीजन का एक प्रतिनिधि और एनसीडब्ल्यू की वरिष्ठ समन्वयक कंचन खट्टर भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होंगी।
NCW IVF Clinic New Rules: आगे क्या होगा?
इस समिति के गठन से फर्टिलिटी सेक्टर में काम करने वाले सभी निजी और सरकारी केंद्रों पर अब सरकार की सीधी नजर रहेगी। आने वाले समय में, यह समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर फर्टिलिटी क्लीनिकों के लिए नई गाइडलाइंस और सख्त नियामक ढांचा तैयार किया जाएगा।
यह कदम उन लाखों जोड़ों के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण है जो आईवीएफ या अन्य प्रजनन उपचार का सहारा ले रहे हैं। आयोग की यह पहल न केवल महिलाओं को होने वाले आर्थिक और शारीरिक शोषण से बचाएगी, बल्कि इस क्षेत्र में नैतिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने में भी मील का पत्थर साबित होगी। स्वास्थ्य के इस संवेदनशील क्षेत्र में अब जवाबदेही तय होना तय माना जा रहा है।
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