Manish Sisodia: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लगभग 16 महीने से जेल में बंद हैं। इसी दौरान मनीष सिसोदिया की जमानत की मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। उनकी जमानत याचिका पहले ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई बार खारिज कर दी गई है। आज यानी 11 जुलाई गुरुवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मनीष सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका की सुनवाई करेगी। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली आबकारी मामलों में जमानत की मांग करने वाली पिछली याचिका पर फिर से विचार करने की मांग की गई है। कोर्ट ने उनकी पिछली याचिका को भी खारिज कर दिया था।
सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा?
पिछले महीने, चार जून को सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि 3 जुलाई तक आबकारी नीति मामले में आरोप पत्र जमा कर दिया जाएगा। उसके बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था लेकिन कोर्ट ने उन्हें यह स्वतंत्रता दी थी कि जब भी वे चाहें, वे आरोप पत्र जमा करने के बाद फिर से जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं।
अभिषेक मनु सिंघवी ने दी ये दलीलें
मुकदमे की प्रक्रिया में देरी का हवाला देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए सिसोदिया के आवेदन को पेश किया था। इसको लेकर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह मामले की समीक्षा करेंगे आपको बता दें कि पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था इसके बाद फिर 9 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार किया था।
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