Manish Sisodia: उच्चतम न्यायालय में सोमवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है. शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है. यह फैसला जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने सीबीआई और ईडी के माध्यम से सिसोदिया के खिलाफ जांच किए जा रहे मामलों पर सुनाया है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी और सिसोदिया के खिलाफ मामलों के संबंध में सीबीआई और ईडी से कई सवाल पूछ चुकी है.सिसोदिया फरवरी से ही कथित शराब घोटाले में जेल में बंद हैं. इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. सिसोदिया ने अपने खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में जमानत की मांग की है. इसमें से एक केस सीबीआई और दूसरा ईडी ने दायर किया है.
6-8 महीने में पूरा हो मामला: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने भले ही दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. हालांकि, अदालत ने इस बात का निर्देश दिया है कि सिसोदिया के खिलाफ मुकदमे को 6 से 8 महीने के अंदर पूरा किया जाना चाहिए. अगर मुकदमे की प्रक्रिया धीमी रहती है, तो सिसोदिया तीन महीने के भीतर फिर से जमानत के लिए याचिका दायर करने के हकदार होंगे.
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जेल में बंद है सिसोदिया
मनीष सिसोदिया शराब घोटाले के मामले में फरवरी से ही जेल में है.इससे पहले 17 अक्टूबर पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार करने का आरोप है. पिछली सुनवाई में सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और घोटाले से उनका कोई लेना-देना नहीं है. फिर भी उन्हें आरोपी बनाया गया है.
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