बीमार पत्नी से मिलने घर पहुंचे पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी इजाजत
Manish Sisodia: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लंबे समय बाद अपने घर पहुंचे. कोर्ट ने शुक्रवार (10 नवंबर) को मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए घर जाने की इजाजत दे दी थी. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को पत्नी से मिलने के लिए 6 घंटे का समय दिया है.
पत्नी से मिलने घर पहुंचे सिसोदिया
कोर्ट की इजाजत के बाद पुलिस दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को शनिवार (11 नवंबर) को उनकी बीमार पत्नी से मिलवाने लाई है. मनीष सिसौदिया अपनी पत्नी से उस घर में मिल रहे हैं जो अब आधिकारिक तौर पर मंत्री आतिशी को आवंटित किया गया है. बता दें, यही घर पहले मनीष सिसौदिया को आवंटित किया गया था.
#WATCH | Police brings former Delhi Dy CM Manish Sisodia to meet his ailing wife as allowed by Rouse Avenue court
Sisodia is meeting his ailing wife at the premises which is now officially allocated to Delhi Minister Atishi. The same premises were earlier allotted to him. pic.twitter.com/Dx9NsY4hXN
— ANI (@ANI) November 11, 2023
5 दिन की मांगी थी इजाजत
बता दें कि मनीष सिसौदिया ने अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए कोर्ट से 5 दिन की इजाजत मांगी थी. दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसौदिया ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपनी बीमार पत्नी से मिलने की मांग की थी. मामले में सुनवाई के दौरान मनीष सिसौदिया के वकील ने कहा कि अगर आप 5 दिन नहीं दे सकते तो 2 दिन दे दीजिए.
सीबीआई ने किया था विरोध
सीबीआई ने मनीष सिसौदिया की याचिका का विरोध किया और कहा कि मनीष सिसौदिया को अंतरिम जमानत के लिए आना चाहिए. वहीं, मनीष सिसौदिया के वकील ने कहा कि इनमें से कई मेडिकल सर्टिफिकेट हाई कोर्ट में भी पेश किए गए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी.
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सुप्रीम कोर्ट से झटका
यहां ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही मनीष सिसौदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था, जब शीर्ष अदालत ने सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उनकी पिछली जमानत अर्जी हाई कोर्ट के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी. हालांकि, जून में हाई कोर्ट ने उन्हें हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी थी.
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