सुप्रीम कोर्ट पंहुचा Uddhav Thackeray गुट, विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर के फैसले को दी चुनौती

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Maharashtra MLA Disqualification: महाराष्ट्र की राजनीति में जारी उठा-पटक अभी खत्म होती नजर नहीं आ रही है. शिवसेना बागी विधायकों को अयोग्य ठहारने की याचिका को खारिज करने के महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दरअसल, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की शिवसेना का एक-दूसरे के विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं को स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बुधवार (10 जनवरी) को खारिज कर दिया था.

स्पीकर के फैसले के खिलाफ याचिका

बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है. ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने भी ये बात मानी है. ऐसे में विधायकों की सदस्यता बरकरार रहेगी. इस फैसले के बाद शिवसेना (यूबीटी) के चीफ उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका था. एकनाथ शिंद ने स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा था कि हमारे पास बहुमत है. ये बात पहले से ही हम कह रहे हैं. वहीं उद्धव ठाकरे और शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने निशाना साधते हुए बताया था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

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किन विधायकों की अयोग्यता पर प्रश्नचिन्ह?

बता दें कि शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता को लेकर फैसला आने वालों में सीएम एकनाथ शिंदे, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत, रोजगार मंत्री संदिपानराव भुमरे, अल्पसंख्यक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार, भरत गोगावले, संजय शिरसाट और यामिनी जाधव शामिल हैं. इनके अलावा अनिलभाऊ बाबर, डॉ. किनिकर बालाजी प्रल्हाद, प्रकाश सुर्वे, महेश शिंदे, लता सोनवणे, चिमणराव रूपचंद पाटिल, रमेश बोरनारे, डॉ. संजय रायमुलकर और बालाजी कल्याणकर का नाम फैसले में शामिल हैं.

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